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This Article is From Jan 19, 2016

बिहार सरकार ने सभी सेवा, संवर्गों में महिलाओं को 35 प्रतिशित का आरक्षण को दी मंजूरी

बिहार सरकार ने सभी सेवा, संवर्गों में महिलाओं को 35 प्रतिशित का आरक्षण को दी मंजूरी
नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने पुलिस में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के बाद अब अन्य सभी सेवा अथवा संवर्गो में भी महिलाओं को 35 प्रतिशित का आरक्षण दिए जाने को आज मंजूरी प्रदान कर दी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश महरोत्रा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सभी सरकारी सेवाओं अथवा संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर-आरक्षित कोटे में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराए जाने को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी।

उन्होंने बताया कि वर्तमान अधिनियम में पिछड़े वर्ग की तीन प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है जिसे अक्षुण्ण रखे जाने के साथ आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटे के अन्य 97 प्रतिशत में भी महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराए जाने को आज मंजूरी प्रदान कर दी।

ब्रजेश ने बताया कि वर्तमान में अनूसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए एक प्रतिशत, अत्यंत पिछडा वर्ग के लिए 18 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 12 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित हैं।

उन्होंने बताया कि अब अनूसूचित जाति के लिए आरक्षित 16 प्रतिशत में से महिलाओं को 35 प्रतिशत यानि 5.6 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित एक प्रतिशत में से .35 प्रतिशत, अति पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित 18 प्रतिशत में से 6.3 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए आरिक्षत 12 प्रतिशत में से 4.2 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के लिए आरिक्षत 50 प्रतिशत में से 17.5 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा।

ब्रजेश ने बताया कि इससे पूर्व प्रदेश में पुलिस बहाली में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान में अगर योग्य उम्मीदवार के नहीं मिल पाने की स्थिति में रिक्त स्थानों को उसी भर्ती वर्ष में संबंधित वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से भरा जाएगा।

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