मुंबई:
हाल में उपनगरीय बांद्रा इलाके के कार्टर रोड पर आंशिक रूप से ढंके एक गटर में गिरने के बाद अपना पैर चोटिल करने वाले एक व्यवसाय विकास रणनीतिकार ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (एमसीजीएम) को एक कानूनी नोटिस भेजकर उसकी कथित लापरवाही के लिए 1.5 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है।
51 साल के विजय हिंगोरानी पिछले साल 29 नवंबर को ओटर्स क्लब के पास आंशिक रूप से ढंके एक गटर में गिर गए थे और उनका पैर टूट गया था।
उन्होंने दावा किया कि गटर पूरी तरह से ढंका न होने के कारण वह दुर्घटनावश उसमें गिर गए और उनका पैर टूट गया।
विजय के वकील लक्ष्मण कनल द्वारा भेजी गयी नोटिस के अनुसार उन्होंने घटना के कारण बेंगलूरु की एक कंपनी में काम करने का मौका गंवा दिया जहां उन्हें इस साल एक जनवरी से बोनस एवं रहने की व्यवस्था के साथ आकषर्क पारिश्रमिक देने की पेशकश की गयी थी।
हिंगोरानी को घटना के बाद पास के होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने महानगरपालिका से इलाज में होने वाले खर्च शारीरिक चोट और आजीविका के नुकसान के लिए 1.5 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है।
51 साल के विजय हिंगोरानी पिछले साल 29 नवंबर को ओटर्स क्लब के पास आंशिक रूप से ढंके एक गटर में गिर गए थे और उनका पैर टूट गया था।
उन्होंने दावा किया कि गटर पूरी तरह से ढंका न होने के कारण वह दुर्घटनावश उसमें गिर गए और उनका पैर टूट गया।
विजय के वकील लक्ष्मण कनल द्वारा भेजी गयी नोटिस के अनुसार उन्होंने घटना के कारण बेंगलूरु की एक कंपनी में काम करने का मौका गंवा दिया जहां उन्हें इस साल एक जनवरी से बोनस एवं रहने की व्यवस्था के साथ आकषर्क पारिश्रमिक देने की पेशकश की गयी थी।
हिंगोरानी को घटना के बाद पास के होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने महानगरपालिका से इलाज में होने वाले खर्च शारीरिक चोट और आजीविका के नुकसान के लिए 1.5 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है।
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