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This Article is From Sep 18, 2018

मध्य प्रदेश : 4 साल की बच्ची से रेप के दोषी की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

मध्य प्रदेश में 4 साल की बच्ची के रेप के दोषी विनोद की फांसी की सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है.

मध्य प्रदेश :  4 साल की बच्ची से रेप के दोषी की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा है.
नई दिल्ली:

मध्य प्रदेश में 4 साल की बच्ची के रेप के दोषी विनोद की फांसी की सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने दोषी विनोद की याचिका पर मध्यप्रदेश सरकार को नॉटिस जारी कर जवाब मांगा. इसी साल 9 अगस्त को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दोषी विनोद की फांसी की सजा बरकरार रखी थी. विनोद ने 13 मई 2017 को 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया था और बाद में उसकी हत्या कर थी. विनोद को शहडोल की निचली अदालत ने इसी साल 28 फ़रवरी को फांसी की सजा सुनाई थी. जिसके ख़िलाफ़ विनोद ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा था. 

यह भी पढ़ें : मंदसौर रेप केस: इरफान और आसिफ को फांसी की सजा, कोर्ट ने 56 दिन में सुनाया फैसला

आपको बता दें कि पिछले महीने भी मध्य प्रदेश के मंदसौर में 8 साल की बच्ची के रेप के मामले में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. अदालत ने दोनों ही आरोपियों को इस मामले में मौत की सजा सुनाई थी. मामला 26 जून का है जब इरफान और आसिफ नाम के दो लोगों ने स्कूल से बच्ची का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था और उसकी हत्या की कोशिश भी की थी. कोर्ट ने इस मामले में मात्र 56 दिनों में ट्रायल पूरा कर आरोपियों की सजा सुनाई थी. विशेष न्यायालय की न्यायाधीश निशा गुप्ता ने आठ वर्षीय स्कूली छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के मामले में इरफान ऊर्फ भैयू (20) एवं आसिफ (24) को संबंधित धाराओं में दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई. 
 

यह भी पढ़ें : मंदसौर गैंगरेप में दोषियों को फांसी की सजा मिलने के बाद पीड़ित बच्ची के पिता ने कही यह बात...

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