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This Article is From Dec 01, 2021

मध्‍य प्रदेश का पहला मामला, गृह विभाग ने महिला आरक्षक को sex change कर पुरुष बनने की दी इजाजत

इस महिला आरक्षक को बचपन से Gender Identity Disorder की पुष्टि राष्ट्रीय स्तर के मनोचिकित्सक़ों द्वारा की गई थी.

मध्‍य प्रदेश का पहला मामला, गृह विभाग ने महिला आरक्षक को sex change कर पुरुष बनने की दी इजाजत
प्रतीकात्‍मक फोटो
भोपाल:

Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश के अपनी तरह के पहले मामले में राज्य शासन की ओर से sex change क़ी अनुमति दी गयी है. मध्‍य प्रदेश शासन के गृह विभाग की ओर से आज पुलिस मुख्यालय को अनुमति संबंधी आदेश जारी किए है. महिला आरक्षक जिला पुलिस में कार्यरत है. गृह विभाग ने महिला आरक्षक को लिंग परिवर्तन की अनुमति दी है. गृह विभाग ने महिला आरक्षक अमिता (परिवर्तित नाम) को लिंग परिवर्तन की अनुमति पुलिस महानिदेशक को प्रदान की है.

दरअसल, इस महिला आरक्षक को बचपन से Gender Identity Disorder की पुष्टि राष्ट्रीय स्तर के मनोचिकित्सक़ों द्वारा की गई थी. इस महिला आरक्षक अमिता (परिवर्तित नाम) द्वारा पुरुषों की ही तरह ज़िले में समस्त पुलिस कार्य किए जाते रहे हैं. उसकी ओर से शपथ पत्र, और भारत सरकार के राजपत्र में 2019 में महिला से sex change की मंशा की अधिसूचना प्रकाशित कराने उपरांत पुलिस मुख्यालय को आवेदन भेजा गया जिस पर पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग से अनुमति और मार्गदर्शन मांगा. किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म या जाति पर ध्यान दिए बिना स्वयं के gender के चुनाव की स्वतंत्रता के स्थापित विधिक सिद्धांत के मद्देनजर गृह विभाग ने इस मामले में विधि विभाग से परामर्श मांगा था. विधि विभाग की राय लेने के बाद गृह विभाग की ओर से अमिता (परिवर्तित नाम) को sex change की अनुमति के आदेश 1 December 2021 को प्रदान किए गए हैं. 

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