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This Article is From Oct 07, 2017

छत्तीसगढ़ सरकार महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म के बाद देगी दस हजार रूपए की प्रसूति सहायता

इस योजना के तहत मंडल में पंजीकृत महिला श्रमिकों को सहयता के लिये बच्चे के जन्म होने के बाद 90 के भीतर आवेदन देना होगा.

छत्तीसगढ़ सरकार महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म के बाद देगी दस हजार रूपए की प्रसूति सहायता
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह (फाइल फोटो)
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म के बाद एकमुश्त दस हजार रुपये की प्रसूति सहायता देगी. आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा राज्य के ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार और हमाल महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता योजना के तहत अब बच्चे के जन्म के बाद एकमुश्त दस हजार रुपये की सहायता दी जाएगी. अधिकारियों ने बताया कि राज्य के श्रम मंत्री भईया लाल राजवाड़े की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की बैठक में ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार और हमाल महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म होने के बाद एकमुश्त सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है.

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इस योजना के तहत मंडल में पंजीकृत महिला श्रमिकों को सहयता के लिये बच्चे के जन्म होने के बाद 90 के भीतर आवेदन देना होगा.

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पूर्व में इस योजना के तहत गर्भधारण के प्रथम तिमाही में पांच हजार रूपये एवं आठवे माह में पांच हजार रुपये देने का प्रावधान था, जिसे समाप्त कर अब एकमुश्त नगद राशि देने का प्रावधान किया गया है.उन्होंने बताया कि योजना के तहत केवल दो बार प्रसव के लिए लाभ देने का प्रावधान है.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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