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This Article is From Nov 11, 2017

भोपाल गैंगरेप : कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट में 'गड़बड़ी' पर मुख्य सचिव, डीजीपी को जारी किया नोटिस

भोपाल गैंगरेप मामले में कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट पर नोटिस जारी किया है.

भोपाल गैंगरेप : कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट में 'गड़बड़ी' पर मुख्य सचिव, डीजीपी को जारी किया नोटिस
भोपाल गैंगरेप के आरोपी
भोपाल: भोपाल गैंगरेप मामले में कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट पर नोटिस जारी किया है. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल गैंगरेप पीड़िता की उस मेडिकल रिपोर्ट पर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एवं अन्य को नोटिस जारी किया है, जिसमें स्पष्ट त्रुटियां हैं. अदालत के रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद फहीम अनवर ने शनिवार को ये जानकारी समाचार एजेंसी भाषा को दी.  

उन्होंने बताया कि मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने मेडिकल रिपोर्ट के बारे में समाचार पत्रों की खबरों पर स्वत: संज्ञान लिया और उसे जनहित याचिका के तौर पर लेते हुए कल नोटिस जारी किया. अनवर ने बताया कि उन्होंने मामले की सुनवायी के लिए 13 नवम्बर की तिथि निर्धारित की है. पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि यौन कृत्य 'उसकी सहमति एवं इच्छा से किया गया' था, जस पर लोगों ने काफी रोष जताया था.

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यहां स्थित सुल्तानिया लेडी अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा तैयार रिपोर्ट में एक स्थान पर 19 वर्षीय महिला को 'पीड़ित' की बजाय 'आरोपी' कहा बताया गया था. पुलिस ने कहा कि हालांकि, रिपोर्ट में त्रुटियां थीं लेकिन बाद में इसकी पुष्टि की गई है कि लड़की से बलात्कार किया गया और उसके निजी अंगों में चोटें मिलीं. 

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बता दें कि पीड़िता के साथ पिछले 31 अक्टूबर की रात भोपाल में रेलवे लाइन के पास चार व्यक्तियों ने लगभग तीन घंटे तक कथित रूप से बलात्कार किया था. उस वक्त वह कोचिंग से घर वापस लौट रही थी. रिपोर्ट में बताया गया कि पीड़िता यूपीएससी की तैयारी कर रही है. 

VIDEO: भोपाल गैंगरेप में एक और लापरवाही, मेडिकल रिपोर्ट पर उठे सवाल

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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