
- मुंबई के मलाड इलाके में आठ साल के बच्चे का हाथ उसकी टीचर ने जलती मोमबत्ती से जला दिया.
- बच्चे की खराब लिखावट के कारण टीचर ने उसे खौफनाक सजा दी. उसके हाथ पर गंभीर जलने के घाव हैं.
- हमजा के पिता ने आरोपी टीचर के खिलाफ कुरार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है
मुंबई के मलाड इलाके से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. 8 साल के बच्चे के साथ उसकी टीचर ने ऐसा सुलूक किया है कि इसकी जितनी आचोलना की जाए उतनी कम है. एक ट्यूशन टीचर ने बच्चे का हाथ जलती मोमबत्ती से जला (Teacher Burnt Child Hand) दिया. सुनने में भी ये कितना क्रूर लगता है. तो सोचिए बच्चे पर इसका क्या असर हुआ होगा. बच्चे के साथ इस हैवानियत की वजह जान आप भी चौंक जाएंगे. टीचर ने बच्चे को ऐसी सजा इसलिए दी क्यों कि उनकी राइटिंग उसे अच्छी नहीं लग रही थी.
ये भी पढ़ें- बुलंदशहर हिंसा में 38 आरोपी दोषी करार, इंस्पेक्टर समेत 3 लोगों की हत्या हुई थी
बच्चे को मिली खराब राइटिंग की खौफनाक सजा
खराब लिखावट की वजह से निजी ट्यूशन टीचर ने 8 साल के हमजा का साथ जलती मोमबत्ती से जला दिया. जिसके बाद बच्चे के हाथ में मोटे छाले पड़ गए हैं. टीचर की ये शर्मनाक हरकत सामने आते ही कुरार पुलिस ने उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया.
8 साल का हमजा मलाड पूर्व के पिंपरीपाड़ा में रहता है. उसके पिता मुस्तकीन खान ने आरोपी टीचर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. उन्होंने बताया कि उनका 8 साल का बेटा मोहम्मद हमजा खान लक्षधाम स्कूल में कक्षा 3 में पढ़ता है. वह मलाड पूर्व के गोकुलधाम स्थित जेपी डेक्स बिल्डिंग में राजश्री राठौड़ नाम की एक महिला से ट्यूशन पढ़ने जाता था. उसकी ट्यूशन क्लास हर शाम 7 से 9 बजे तक दो घंटे की होती थी.
बच्चे का हाथ जलती मोमबत्ती से जलाया
28 जुलाई की शाम को हमजा की बहन रुबीना उसे हमेशा की तरह ट्यूशन के लिए टीचर राठौड़ के घर छोड़ आई. रात करीब 9 बजे टीचर ने हमजा के पिता मुस्तकीन खान को फोन कर कहा कि वह बहुत रो रहा है और उसे तुरंत घर ले जाएं. बच्चा जब घर आया तो उसके दाहिने हाथ पर जलने के गंभीर ज़ख़्म दिखाई दे रहे थे.
8 साल के मासूम हमज़ा ने बताया कि टीचर ने उसकी लिखावट खराब होने की वजह से उसका हाथ मोमबत्ती पर रखकर जला दिया. उसे खराब लिखावट की सजा मिली. जिसके बाद परिवार बच्चे को इलाज के लिए कांदिवली पश्चिम स्थित डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर अस्पताल (शताब्दी) लेकर पहुंचा.
टीचर के खिलाफ केस दर्ज
हमजा के पिता ने कुरार गांव पुलिस स्टेशन में आरोपी टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. उसकी शिकायत के आधार पर, कुरार पुलिस ने किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 और भारतीय दंड संहिता की धारा 115 (2), 118 (1) और 352 के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्द कर लिया है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं