
बुलंदशहर में 2018 में हुई इंस्पेक्टर की हत्या और हिंसा मामले में आज कोर्ट से फैसला आया है. करीब 7 साल बाद कोर्ट ने 38 आरोपियों को दोषी करार दिया है. सजा का ऐलान 1 अगस्त को होगा. बुलंदशहर के स्याना में गोमांस मिलने की खबर पर इलाके में पहले लोगों ने हंगामा किया और उसके बाद तोड़फोड़ और आगजनी हुई.
हिंसा पर उतारू भीड़ ने चिंगरावठी पुलिस चौकी को फूंक दिया था. इस दौरान हिंसा में स्याना इंस्पेक्टर सुबोध सिंह समेत 2 लोगों की हत्या हो गई थी. सुबोध कुमार उन दिनों स्याना पुलिस थाने के कोतवाल थे.हिंसक भीड़ को काबू करने में सुबोध सिंह की जान चली गई थी. इसी हिंसा में सुमित की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
हिंसक भीड़ को काबू में करने के लिए बुलंदशहर पुलिस ने गोकशी के आरोप में दस आरोपियों पर केस दर्ज किया था, तब जाकर मामला शांत हुआ था. कई घंटों तक उस समय पुलिस और प्रदर्शनकारियों में पथराव होता रहा. कई लोग घायल हुए थे. पूरा इलाका लड़ाई का मैदान बन गया था.
बुलंदशहर की पुलिस ने हिंसा भड़काने और तीन लोगों की हत्या के मामले में अलग से केस दर्ज किया था. इस केस में 44 लोगों को आरोपी बनाया था. इनमें से अब तक 5 की मौत हो चुकी है. इस केस में एक आरोपी नाबालिग था, जो अब छूट चुका है. पुलिस ने 44 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस तरह से 38 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज है. इनमें से 4 आरोपी जेल में हैं, 34 जमानत पर हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं