याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे HC से कहा, दुकान और प्रतिष्ठान नई समय-सीमा में दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे
मुंबई : बृहन्नमुंबई म्युनिसिपल कार्पोरशन (BMC)ने बॉम्बे हाइकोर्ट ने बताया है कि उसने मराठी देवनागरी लिपि में साइनबोर्ड लगाने की दुकानों और अन्य संस्थानों को दी गई समयसीमा सितंबर तक बढ़ा दी है. जस्टिस आरडी धानुका की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसने साइन बोर्ड की भाषा, अक्षरों के आकार और भाषाओं के क्रम को बदलने के लिए पूर्व में दी गई 31 मई की समयसीमा को चुनौती दी थी. बीएमसी की वकील धृति कपाड़िया ने अदालत को बताया कि नगर निकाय ने समय-सीमा बढ़ा दी है और दुकानों व अन्य प्रतिष्ठानों को मराठी साइन बोर्ड लगाने के लिए सितंबर 2022 तक की मोहलत प्रदान की गई है.