विज्ञापन

टिकट का स्क्रीनशॉट नहीं है काफी, रेलवे ने सख्त रुख अपना महिला पर लगाया भारी जुर्माना, ट्रेन यात्री जानें नियम

अनारक्षित टिकट उसी मोबाइल में होना चाहिए जिसमें RailOne/UTS App रजिस्टर्ड है और जिससे टिकट बुक हुआ हो.

टिकट का स्क्रीनशॉट नहीं है काफी, रेलवे ने सख्त रुख अपना महिला पर लगाया भारी जुर्माना, ट्रेन यात्री जानें नियम
स्क्रीनशॉट, WhatsApp फॉरवर्ड या प्रिंट वैध यात्रा प्राधिकार नहीं.
  • महिला कोरबा–विशाखापत्तनम लिंक एक्सप्रेस से कर रही थी यात्रा.
  • टीटीई को दिखाया था अनारक्षित टिकट तो लग गया जुर्माना.
  • भाई से बुक कराया था टिकट, खुद के मोबाइल में रजिस्टर नहीं था रेलवन ऐप.

ट्रेन में सफर के दौरान मोबाइल से टिकट का स्क्रीनशॉट दिखाकर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह खबर एक बड़ी चेतावनी है. कोरबा से रायपुर की यात्रा कर रही एक महिला यात्री को व्हाट्सएप (WhatsApp) पर प्राप्त टिकट का स्क्रीनशॉट दिखाना भारी पड़ गया. 

अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं और आपके पास टिकट के नाम पर सिर्फ मोबाइल में टिकट का स्क्रीनशॉट है तो आपका यह कदम आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की एक महिला को कोरबा से रायपुर के बीच ट्रेन में यात्रा करने के दौरान ऐसा करना भारी पड़ गया. जब टिकट जांच कर्मचारी (TTE) पहुंचा तो महिला ने स्क्रीनशॉट दिखाया, जिसे अमान्य ठहराते हुए उसपर जुर्माना लगाया गया.

दरअसल, महिला 7 जुलाई को कोरबा–विशाखापत्तनम लिंक एक्सप्रेस से यात्रा कर रही थी और ट्रेन कोरबा स्टेशन से शाम 4:10 बजे निकल गई. जब महिला कोच में सवार थी तो उसने अपनी ओर टीटीआई को आते देखा. फिर उसने तत्काल अपने भाई को फोन किया और टिकट बुक करने के लिए बोला.

रेलवन ऐप से भाई ने बुक किया टिकट

भाई ने RailOne App के माध्यम से कोरबा से रायपुर तक का अनारक्षित टिकट बनाकर उसका स्क्रीनशॉट वॉट्सऐप से उनके मोबाइल पर भेज दिया. महिला को लगा कि अब समस्या टल जाएगी, लेकिन रेलवे ने जुर्माना लगा दिया. जांच के दौरान पता चला कि महिला को शाम 4:45 बजे टिकट जारी किया गया था और महिला के पास टिकट के रूप में वॉट्सऐप का स्क्रीनशॉट ही था.

रेलवे के प्रचलित नियमों के अनुसार ऐसा स्क्रीनशॉट वैध यात्रा प्राधिकार नहीं माना जाता. टिकट जांच कर्मचारी ने टिकट को अमान्य घोषित करते हुए नियमानुसार जुर्माना वसूल किया.

महिला को नहीं थी ये जानकारी

पूछताछ के दौरान महिला यात्री अंकिता ने बताया कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि मोबाइल से बनाए गए अनारक्षित टिकट की वैधता के लिए टिकट उसी मोबाइल फोन में उपलब्ध होना चाहिए, जिसमें RailOne App पंजीकृत है और जिससे टिकट बनाया गया हो. केवल वॉट्सऐप, स्क्रीनशॉट या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त टिकट दिखाकर यात्रा करना नियमों के अनुरूप नहीं है.

ऐसे में ट्रेन यात्रियों को UTS के नियम जानना जरूरी

  • अगर RailOne App से अनारक्षित टिकट बना रहे हैं तो टिकट उसी मोबाइल फोन से बनाएं जिसमें ऐप पंजीकृत है.
  • टिकट का केवल स्क्रीनशॉट, वॉट्सऐप या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त प्रति वैध नहीं मानी जाती.
  • यात्रा के दौरान वही मोबाइल अपने साथ रखें, जिसमें टिकट उपलब्ध है.
  • टिकट जांच के समय डिजिटल टिकट दिखाने के लिए मोबाइल को पर्याप्त रूप से चार्ज रखना भी यात्री की जिम्मेदारी है.
  • रजिस्टर्ड मोबाइल से बुक किए गए टिकट स्वयं मोबाइल धारक के लिए ही मान्य.

19 जून 2026 से बिना उचित टिकट और अनियमित टिकट के यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माने की राशि ₹250 से बढ़ाकर ₹500 कर दी गई है.

ये भी पढ़ें- अब रेल दुर्घटना के बाद हर राज से उठेगा पर्दा, ट्रेनों में भी विमान जैसे लगेगा 'ब्लैक बॉक्स'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
RailOne App, UTS App Ticket Booking, Train Ticket Booking App, Train Ticket Rules, Indian Railway
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com