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SI Laxmi Bagri: मासूम से दरिंदगी साबित करने में फेल हो गया विज्ञान, एसआई लक्ष्मी बागरी ने विवेचना के दम पर दिलाई 20 साल की सजा

SI Laxmi Bagri: मासूम से दरिंदगी साबित करने में फेल हो गया विज्ञान, एसआई लक्ष्मी बागरी ने विवेचना के दम पर दिलाई 20 साल की सजा

Maihar SI Laxmi Bagri: मैहर जिले की पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) लक्ष्मी बागरी ने अपनी सूझबूझ, तार्किक जांच और मजबूत विवेचना के दम पर एक जटिल प्रकरण में आरोपी को सजा दिलाकर पूरे जिले का नाम रोशन किया है. उनकी उत्कृष्ट जांच के लिए भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय “उत्कृष्ट विवेचना” कार्यक्रम में उन्हें प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में प्रदेश के सभी 55 जिलों से एएसपी से लेकर सहायक उपनिरीक्षक स्तर तक के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया था. सभी प्रतिभागियों ने अपने-अपने जिलों के ऐसे महत्वपूर्ण मामलों की विवेचना प्रस्तुत की, जिनमें प्रभावी जांच के कारण न्यायालय द्वारा आरोपियों को सख्त सजा सुनाई गई थी.

SI लक्ष्मी बागरी को सम्मानित

इस प्रतियोगिता में एसआई लक्ष्मी बागरी ने अपने प्रकरण की प्रस्तुति और जांच की गुणवत्ता से निर्णायक मंडल को प्रभावित करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया. इस उपलब्धि पर उन्हें पुलिस मुख्यालय भोपाल में आयोजित समारोह के दौरान विशेष पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. साथ ही विभाग की ओर से उन्हें 5 हजार रुपये की नगद पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी. यह सम्मान उनकी जांच क्षमता, साक्ष्य संकलन की दक्षता और कानूनी समझ का प्रमाण माना जा रहा है.

क्या था मामला

दरअसल, मैहर जिले के अमदरा थाना में 3 मार्च 2023 को एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी. मामले की जांच के दौरान सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट और डीएनए जांच रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर रही थी, जिससे आरोपी के बच निकलने की संभावना बढ़ गई थी. इसके बावजूद एसआई लक्ष्मी बागरी ने हार नहीं मानी. उन्होंने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, गवाहों के बयान और घटनाक्रम की तार्किक कड़ियों को मजबूत तरीके से जोड़ते हुए मामले को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि अदालत के सामने आरोपी की दोषसिद्धि स्पष्ट हो गई.

10 हजार रुपये का जुर्माना

पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. एसआई लक्ष्मी बागरी की इस उपलब्धि पर मैहर पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी है. अधिकारियों का कहना है कि उनकी सफलता अन्य पुलिसकर्मियों को भी संवेदनशील और साक्ष्य आधारित विवेचना के लिए प्रेरित करेगी. यह उपलब्धि न केवल मैहर पुलिस बल्कि न्याय व्यवस्था के लिए भी गौरव का विषय है.

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