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ट्विशा शर्मा केस: सास गिरीबाला की याचिका पर सुनवाई से दो महिला जजों का इनकार, केस CBI कोर्ट में ट्रांसफर

भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा केस में जेल में बंद पूर्व जज व सास गिरीबाला की जमानत याचिका पर दो महिला जजों ने सुनवाई से इंकार कर दिया है. इसके बाद प्रधान जिला एवं सत्र अदालत ने मामले को सीबीआई की विशेष अदालत में ट्रांसफर कर दिया है.

ट्विशा शर्मा केस: सास गिरीबाला की याचिका पर सुनवाई से दो महिला जजों का इनकार, केस CBI कोर्ट में ट्रांसफर

भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में जेल में बंद पूर्व जज गिरीबाला की जमानत याचिका पर पेंच फंस गया है. दरअसल हुआ यूं कि दो महिला जजों ने निजी कारणों से इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. जिसके बाद भोपाल के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने अब इस याचिका को सुनवाई के लिए सीबीआई की विशेष अदालत में ट्रांसफर कर दिया है. प्रधान जिला एवं सत्र अदालत ने मंगलवार देर शाम याचिका सीबीआई कोर्ट में भेजने के आदेश दिए हैं. हालांकि  सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण बुधवार को भी पूर्व जज गिरीबाला की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है.

दो महिला जजों ने खुद को सुनवाई से किया अलग

इस पूरे कानूनी घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब गिरीबाला सिंह के वकील ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी. इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई को केस डायरी पेश करने के निर्देश दिए थे. सीबीआई द्वारा केस डायरी जमा किए जाने के बाद जज मनोज कुमार श्रीवास्तव ने मामले को सुनवाई के लिए एक महिला जज की कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था. लेकिन संबंधित महिला जज ने आरोपी गिरीबाला के पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होने का हवाला देते हुए याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया. इसके बाद मामले को दूसरी महिला जज की अदालत में भेजा गया, लेकिन उन्होंने भी खुद को इस केस से अलग कर लिया. लगातार दो महिला जजों के सुनवाई से पीछे हटने के बाद अंततः जिला अदालत ने इसे सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में भेजने का निर्णय लिया.

सेहत और उम्र का हवाला देकर मांगी जमानत

बता दें कि जेल में बंद आरोपी गिरीबाला ने अपनी जमानत याचिका में ढलती उम्र, खुद की खराब सेहत और अपनी बुजुर्ग मां की देखभाल का हवाला दिया है. इसके साथ ही उन्होंने याचिका में दावा किया है कि उनके और उनकी दिवंगत बहू ट्विशा शर्मा के बीच संबंध बहुत अच्छे और मधुर थे, इसलिए उन्हें राहत दी जानी चाहिए.
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ट्विशा के परिजनों ने किया जमानत का पुरजोर विरोध

दूसरी ओर, मृतका ट्विशा शर्मा के परिजनों ने गिरीबाला की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध करने का फैसला किया है. परिजनों का कहना है कि वे पूर्व में हाईकोर्ट से गिरीबाला की जमानत रद्द होने से जुड़े सभी अहम तथ्यों, दस्तावेजों और सबूतों को निचली अदालत के समक्ष मजबूती से प्रस्तुत करेंगे. परिजन किसी भी कीमत पर आरोपी को जमानत दिए जाने के पक्ष में नहीं हैं और उनका स्पष्ट रुख है कि मामले में न्याय के लिए आरोपी का जेल में रहना जरूरी है.
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