
Vice President Election Process: आज देश के 17वें उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है. एनडीए उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं. उपराष्ट्रपति पद के लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम पांच बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी. आज शाम या रात नए उपराष्ट्रपति की घोषणा भी हो जाएगी. लेकिन यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, इस पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए.
संविधान के अनुच्छेद 66 में उप-राष्ट्रपति (Vice President) की जानकारी दी गई है. इन योग्यताओं को पूरा करने वाले उप-राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ सकते हैं. आईए जानते हैं योग्यता
- भारत का नागरिक होना चाहिए.
- वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो
- उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होने चाहिए.
- वह लाभ के पद पर न हो
- 35 साल की आयु पूरी कर चुका है.
- 15 हजार रु की राशि का चेक RBI को देना होता है.
- चुनाव के दौरान वैध वोट का 1/6 प्रतिशत न मिलने पर 15000 रु की राशि जब्त कर ली जाती है, जिसे आम भाषा में जमानत जब्त भी कहा जाता है.
गुप्त मतदान किया जाता है
उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) के जरिए किया जाता है. ये गुप्त मतदान होता है. इसमें वोट करने वाले उम्मीदवारों को अपनी पसंद के अनुसार वरीयता क्रम 1, 2, 3 में वोट देते हैं. चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को निर्धारित कोटा प्राप्त करना होता है.
उपराष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है?
उपराष्ट्रपति को सीधे तौर पर कोई नियमित सैलरी नहीं दी जाती है. राज्यसभा के पदेन सभापति की भूमिका के लिए उन्हें वेतन मिलता है. 2018 में हुए संशोधन के बाद, उपराष्ट्रपति को महीने में 4 लाख रुपये वेतन मिलता है. इसके अलावा अन्य कई सुविधाएं भी मिलती हैं.
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