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This Article is From Jun 14, 2017

झारखंड में 50 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर महिलाओं को सिर्फ 1 रुपये देना होगा रजिस्ट्री शुल्क

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया.

झारखंड में 50 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर महिलाओं को सिर्फ 1 रुपये देना होगा रजिस्ट्री शुल्क
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास (फाइल फोटो)
रांची: झारखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण के तहत उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में मंगलवार को फैसला किया कि राज्य में अब महिलाओं द्वारा 50 लाख रुपये तक की भूमि अथवा संपत्ति की खरीदारी करने पर उन्हें मात्र 1 रुपये का टोकन रजिस्ट्री शुल्क देना होगा. झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया.

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री रघुबर दास द्वारा पिछले माह इस बारे में की गई घोषणा के अनुरूप मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया. राज्य सरकार की इस निर्णय के बाद अब राज्य में कहीं भी 50 लाख रुपये तक की भूमि या संपत्ति के निबंधन के लिए महिलाओं को टोकन मनी के रूप में मात्र 1 रुपये की राशि चुकानी होगी. इससे बड़े पैमाने पर राज्य में महिलाओं के नाम पर भूमि और संपत्ति का पंजीकरण किए जाने की संभावना है. राज्य सरकार के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि महिलाओं को भूमि या संपत्ति के पंजीकरण में यह लाभ सिर्फ एक निबंधन पर ही प्राप्त होगा.

मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी किए, जिसके तहत किसानों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा और इसके लिए मंत्रिमंडल ने 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी. राज्य सरकार ने केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में लोक निजी भागीदारी में 40,000 आवासों के निर्माण की भी स्वीकृति दी.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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