- झारखंड सरकार ने Unlock-3 के लिए जारी की गाइडलाइंस
- 31 अगस्त तक लागू रहेंगे लॉकडाउन प्रतिबंध
- राज्य में 5 हजार से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस
झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने केंद्र सरकार के कोरोनावायरस (Coronavirus Guidelines) के तहत दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य में Unlock-3 की घोषणा की, जिसके तहत कंटेनमेंट ज़ोन्स के बाहर लॉकडाउन प्रतिबंधों (Lockdown Restrictions) को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है. राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन समिति ने इसकी अधिसूचना गुरुवार को जारी की. अधिसूचना में बताया गया है कि 29 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए अनलॉक-3 के निर्देशों को झारखंड में एक अगस्त से लागू कर दिया जाएगा. इसके तहत पहले से जारी सभी छूट पहले की तरह लागू रहेंगी.
हालांकि, राज्य में शिक्षण संस्थानों को खोलने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है. इसके अलावा सिनेमा हॉल और मॉल्स खोलने के बारे में भी कोई फैसला नहीं किया गया है. राज्य में केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिम खोलने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है.
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इसी बीच. झारखंड सरकार ने गुरुवार को राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रधान सचिव, आईजी और डिप्टी आईजी को अंतरराज्यीय क्वारंटीन प्रोटोकॉल को लागू करने से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों के अनुसार, होम क्वारंटीन करने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों को वक्त-वक्त पर वहां जाकर चेक करना होगा कि क्वारंटीन के निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं.
बता दें कि झारखंड में राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, राज्य में कोरोनावायरस के अब तक 10,167 कुल केस सामने आए हैं. यहां फिलहाल 5,888 केस एक्टिव हैं. राज्य में इस बीमारी के संक्रमण में आए कुल लोगों में से 4,176 लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 103 लोगों की मौत हो चुकी है.
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