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ज़ुबीन गर्ग मौत मामला: बैंड सदस्य और सह-गायक की रिमांड खत्म, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

सीआईडी ​​की 14 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद, बैंड सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी और सह-गायक अमृतप्रवा महंत को अदालत में पेश किया गया था.

ज़ुबीन गर्ग मौत मामला: बैंड सदस्य और सह-गायक की रिमांड खत्म, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
  • गायक जुबीन गर्ग की मौत मामले में दो आरोपियों को गुवाहाटी की सीजेएम अदालत में पेश किया गया था.
  • शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृतप्रवा महंत को 14 दिनों की पुलिस हिरासत के बाद अदालत में प्रस्तुत किया गया.
  • अदालत ने दोनों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है.
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गुवाहाटी:

लोकप्रिय गायक ज़ुबीन गर्ग (Zubeen Garg) की मौत के मामले में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है. इस मामले के सात आरोपियों में से दो को शुक्रवार को गुवाहाटी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

सीआईडी ​​की 14 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद, बैंड सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी और सह-गायक अमृतप्रवा महंत को अदालत में पेश किया गया था.

सरकारी वकील प्रदीप कुँवर ने मीडिया को जानकारी दी, "14 दिनों की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद, दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया. न्यायालय ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है."

फ़िलहाल, उन्हें बक्सा को छोड़कर असम की किसी ज़िला जेल में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है. सरकारी वकील ने बताया कि उन्हें किस जेल में रखा जाएगा, इस बारे में कोई विशेष निर्देश नहीं दिया गया है. जाँच अधिकारी (आईओ) को ही उनकी न्यायिक हिरासत के लिए उपयुक्त स्थान तय करने का विवेकाधिकार दिया गया है.

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