विज्ञापन
This Article is From Jan 24, 2025

स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेंगे : चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट

चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा है कि चुनाव की तारीख 20 फरवरी होनी चाहिए. उन्होंने दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 20 फरवरी को ही विजेता घोषित किया था. इसलिए वे एक साल के कार्यकाल के हकदार हैं.

स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेंगे : चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बार हम चंडीगढ़ मेयर पद के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेंगे. SC ने 30 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षक की नियुक्ति की इच्छा जताई. चंडीगढ़ UT के मुख्य सचिव और नगर आयुक्त को नोटिस जारी किया गया है.

हालांकि, अदालत ने चुनाव की तारीख 30 जनवरी से बदलने को इंकार किया है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम मूल चुनाव की तारीख के अनुसार चलेंगे, जिसे रद्द नहीं किया गया था. केवल नतीजों को रद्द किया गया था. अब मामले की सुनवाई 27 जनवरी को होगी.

चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा है कि चुनाव की तारीख 20 फरवरी होनी चाहिए. उन्होंने दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 20 फरवरी को ही विजेता घोषित किया था. इसलिए वे एक साल के कार्यकाल के हकदार हैं.

दरअसल, पिछले साल 20 फरवरी को  चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था. सुप्रीम कोर्ट ने फिर से  मतों की गणना करने के आदेश दिए थे.  8 अमान्य करार बैलेट  मान्य करार दिए गए थे. ⁠बैलेट पेपर देखने और वीडियो देखने के बाद SC ने लिया फैसला. ⁠साथ ही रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह को फटकार लगाते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chandigarh Mayor Election, Supreme Court, Chandigarh Mayor
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com