
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की औपचारिक शुरुआत कर दी है. इस योजना के तहत राज्य की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी. इसका लाभ राज्य की 20 लाख महिलाओं को देने का लक्ष्य है. सीएम ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए एक मोबाइल ऐप की शुरुआत भी की है. ये योजना आखिर है क्या, किसको इसका लाभ मिलेगा, किस तरह मिलेगा, क्या एक परिवार में एक से ज्यादा महिलाओं को भी इसका फायदा मिल सकता है? आइए बताते हैं.
योजना क्यों शुरू की गई है?
लाडो लक्ष्मी योजना का मकसद प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है ताकि वे अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें. अपना खुद का रोजगार कर सकें. इस योजना के जरिए पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे. इसका फायदा राज्य की 50 लाख से अधिक महिलाओं को देने का लक्ष्य है. योजना के लिए सरकार ने 5000 करोड़ रुपये का बजट रखा है.
कौन ले सकता है योजना का फायदा?
- दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं.
- महिला की उम्र 23 साल से अधिक और 60 वर्ष के कम होनी चाहिए.
- अगर महिला अविवाहित है तो कम से कम 15 साल से हरियाणा में रह रही हो.
- अगर महिला विवाहित है तो पति का 15 साल से हरियाणा का निवासी होना जरूरी है.
- आवेदक महिला की आय एक लाख रुपये सालाना से कम होनी चाहिए.
- महिला के परिवार में कोई भी सदस्य इनकम टैक्स देने वाला नहीं होना चाहिए.
- महिला की फैमिली में किसी मेंबर की सरकारी नौकरी नहीं हो.
- महिला पहले से किसी अन्य सरकारी योजना के तहत लाभ नहीं ले रही हो.
एक परिवार में कितनी महिलाएं ले सकती हैं लाभ?
हरियाणा सरकार की सामाजिक न्याय विभाग की बेवसाइट के मुताबिक, लाडो लक्ष्मी योजना का फायदा लेने के लिए परिवार में महिलाओं की संख्या की कोई पाबंदी नहीं है. लेकिन पात्रता की शर्तों को को पूरा करना अनिवार्य है. योजना के तहत एक परिवार की सास, बहू और बेटी को भी लाभ मिल सकता है.
योजना के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च
योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा सरकार की बेवसाइट पर आवेदन करना होगा. सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के आवेदन, वेरिफिकेशन के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है. इस ऐप में शिकायतों के समाधान का भी इंतजाम है. इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए महिलाओं को सरकारी दफ्तर या कॉमन सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है. महिलाएं टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-180-2231 और समर्पित सपोर्ट लाइन 0172-488-0500 पर कॉल करके भी जानकारी ले सकती हैं.
20 लाख महिलाओं का मिलेगा फायदा
सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि पहले चरण में हरियाणा की लगभग 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा. लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए सीधे बैंक खाते में 2100 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने इससे पहले घोषणा की थी कि भविष्य में इस योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा. पिछले साल अक्टूबर में हुए हरियाणा चुनावों में बीजेपी ने सत्ता में लौटने पर महिलाओं को 2,100 रुपये महीना देने का वादा किया था.
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