- हरियाणा में निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पेश किया है जिसमें प्रशासक नियुक्ति का प्रावधान है.
- विधेयक में अल-फलाह यूनिवर्सिटी सहित 26 निजी विश्वविद्यालयों की सूची संलग्न है जहां प्रशासनिक बदलाव किए जाएंगे.
- कांग्रेस विधायक ने विधेयक पर आपत्ति जताते हुए निजी विश्वविद्यालयों को सरकारी नियंत्रण में लेने का आरोप लगाया.
Haryana Private Universities Amendment Bill 2025: हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने विधानसभा में निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पेश किया. इस संशोधित विधेयक के साथ राज्य के उन 26 निजी विश्वविद्यालयों की सूची भी संलग्न है, जिनमें प्रशासक नियुक्त किए जाने का प्रावधान है. इनमें फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी शामिल है, जहां आतंक से जुड़े एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है. अल फलाह यूनिवर्सिटी में देशविरोधी गतिविधियों और वित्तीय अनियमितताओं के प्रकाश में आने के बाद यह सख्ती बरती जा रही है.
कांग्रेस विधायक ने जताई आपत्ति
इस संशोधन विधेयक पर कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि सरकार इसके माध्यम से निजी विश्वविद्यालयों को अपने नियंत्रण में लेने की तैयारी कर रही है. उन्होंने सुझाव दिया कि विधेयक में ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए, जिससे उच्च शिक्षण संस्थानों के हित सुरक्षित रहें.
कांग्रेस ने प्रशासक की योग्यता के बारे में पूछा
वहीं कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि सरकार को इसमें ये भी बताना चाहिए कि यूनिवर्सिटी पर जो प्रशासक बैठाया जाएगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? इस विधेयक में जिन यूनिवर्सिटीज के नामों को दिया गया है उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ डिग्रियां बांटते हैं. ऐसी यूनिवर्सिटीज पर भी सरकार को अंकुश लगाना चाहिए.
मंत्री बोले- विशेष परिस्थिति में ही प्रशासक की होगी नियुक्ति
चर्चा के बाद शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि इस विधेयक पर अच्छे सुझाव आए हैं, लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त होगा वो किसी विशेष परिस्थिति में ही किया जाएगा. जो सही चल रहा है, उसको खराब करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है, इसलिए इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाए. इसके बाद सदन में ये विधेयक पारित किया गया.
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