विज्ञापन

'गाय का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ', बंगाल की BJP विधायक ने गाड़ी रुकवाकर की डिमांड; TMC ने घेर लिया

बीजेपी विधायक रेखा पात्रा ने मवेशियों से भरी एक गाड़ी को रोका और उनका बर्थ सर्टिफिकेट मांगा. इसके बाद टीएमसी ने बीजेपी पर तंज कसा है.

'गाय का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ', बंगाल की BJP विधायक ने गाड़ी रुकवाकर की डिमांड; TMC ने घेर लिया
बीजेपी विधायक रेखा पात्रा.
  • BJP विधायक रेखा पात्रा ने हिंगलगंज इलाके में मवेशियों से भरे ट्रक को रोककर बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने की मांग की
  • मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध मवेशी व्यापार पर रोक लगाने और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं
  • सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार 14 साल से कम उम्र के मवेशियों की हत्या पर पूरी तरह रोक लगी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
कोलकाता:

पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी विधायक रेखा पात्रा ने शनिवार को मवेशियों से भरी एक गाड़ी को रोका. इसके बाद उन्होंने जोर देकर कहा कि मवेशियों के 'बर्थ सर्टिफिकेट' दिखाने जरूरी हैं, ताकि यह साबित हो सके कि वे काटने लायक उम्र के हो गए हैं. इस टिप्पणी पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने बीजेपी पर तंज कसा है.

खबरों के मुताबिक, मवेशियों से लदी वह गाड़ी हिंगलगंज के लेबुखाली इलाके से गुजर रही थी, तभी हिंगलगंज की विधायक रेखा पात्रा ने उसे रोक लिया. इसके बाद उन्होंने मवेशियों को गाड़ी से उतरवाया, सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बांधा और जानवरों के लिए चारा-पानी का इंतजाम किया.

रेखा पात्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध मवेशी व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक 14 साल से कम उम्र के मवेशियों को काटा नहीं जा सकता.

उन्होंने कहा, 'जैसा कि हमारी सरकार ने निर्देश दिया है कि 14 साल से कम उम्र की गायों को काटने पर सख्त रोक रहेगी. अगर कोई गायों को अवैध तरीके से ले जाते हुए पाया जाता है, तो हम उसे पकड़ेंगे और उससे गायों के बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने को कहेंगे.' उन्होंने कहा कि अगर कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाता है तो उसके खिलाफ कानून के हिसाब से उचित कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ेंः बंगाल में भंग हुआ ममता सरकार का बनाया 'पुलिस कल्याण बोर्ड', 7 दिन में CM शुभेंदु अधिकारी के 7 बड़े फैसले

टीएमसी ने कसा तंज

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल ने सवाल उठाया कि क्या विधायक बीजेपी शासित किसी दूसरे राज्य में किसी गाय को जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकती हैं?

टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने कहा कि 'हम माननीय विधायक से अनुरोध करते हैं कि वे किसी भी 'डबल-इंजन' राज्य से गाय के लिए जारी किया गया ऐसा कोई बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आएं. यह संदर्भ के लिए मददगार होगा. अगर बीजेपी गाय का ऐसा कोई बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने में कामयाब हो जाती है, तो हमें यह जांचना होगा कि उन प्रमाण पत्रों को किसने जारी किया है.'

यह भी पढ़ेंः आर जी कर रेप-हत्या केस: बंगाल सरकार ने तीन IPS अधिकारियों को सस्पेंड किया

शुभेंदु सरकार में बदले हैं नियम

शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने हाल ही में मवेशियों और गोवंश की हत्या से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. अब कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से गाय-बैल-भैंस जैसे गोवंश को मार नहीं सकता. इसके लिए पहले सर्टिफिकेट लेना होगा.

नए नियमों के अब तक मवेशियों को मारने के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष या पंचायत समिति के सभापति और एक सरकारी पशु डॉक्टर को प्रमाण पत्र देना होगा. इसमें बताना होगा कि पशु की उम्र 14 साल से ज्यादा है या वह किसी बीमारी या चोट के कारण स्थायी रूप से अक्षम हो गया है. ऐसा सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसकी हत्या की जा सकेगी.

सरकार ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जिस पशु को लेकर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, उसे सिर्फ नगर निगम के स्लॉटर हाउस या स्थानीय प्रशासन के किसी दूसरे स्लॉटर हाउस में ही मारा किया जाएगा. किसी भी पशु को खुली या सार्वजनिक जगह पर मारा नहीं जाएगा.

यह भी पढ़ेंः बंगाल में अब से महिलाओं को मिलेंगे 3000 रुपये, इस तारीख को आएंगे बैंक खाते में, बसों में यात्रा भी फ्री

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com