विजय माल्या (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
भारत में धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग मामले में वांछित शराब कारोबारी विजय माल्या को अब 18,325 पौंड (करीब 16.5 लाख रुपये) का साप्ताहिक भत्ता मिलेगा. ब्रिटेन के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद माल्या के सामान्य जीवनयापन खर्च भत्ते में तीन गुना वृद्धि की गयी है.
माल्या के वकीलों ने अदालत में उनके जीवनयापन के लिए अतिरिक्त खर्च की अनुमति का आवेदन किया था. पिछले साल इस 62 वर्षीय उद्योगपति के खिलाफ वैश्विक स्तर पर उनकी 1.5 अरब डॉलर की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया था.
यह भी पढ़ें - विजय माल्या को ब्रिटिश कोर्ट से बड़ा झटका, BOC एविएशन मामले में खिलाफ आया फैसला, चुकाने होंगे 9 करोड़ डॉलर
न्यायमूर्ति राबिन्स नाउलेस ने 30 जनवरी को जारी आदेश में माल्या के सामान्य जीवनयापन खर्च के लिए अधिकतम 18,325.31 पाउंड के भत्ते की अनुमति दी. इससे पहले अदालत ने कर्नाटक के ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के फैसले के बाद माल्या को साप्ताहिक आधार पर 5,000 पाउंड के भत्ते की अनुमति दी थी.
VIDEO: भगोड़े कारोबारी विजय माल्या फिर हुए गिरफ्तार
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
माल्या के वकीलों ने अदालत में उनके जीवनयापन के लिए अतिरिक्त खर्च की अनुमति का आवेदन किया था. पिछले साल इस 62 वर्षीय उद्योगपति के खिलाफ वैश्विक स्तर पर उनकी 1.5 अरब डॉलर की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया था.
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न्यायमूर्ति राबिन्स नाउलेस ने 30 जनवरी को जारी आदेश में माल्या के सामान्य जीवनयापन खर्च के लिए अधिकतम 18,325.31 पाउंड के भत्ते की अनुमति दी. इससे पहले अदालत ने कर्नाटक के ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के फैसले के बाद माल्या को साप्ताहिक आधार पर 5,000 पाउंड के भत्ते की अनुमति दी थी.
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