चुनाव आयोग (Election Commission) ने उत्तर प्रदेश में भाजपा (BJP) के एक उम्मीदवार को कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के लिए रविवार को नोटिस जारी किया और कहा कि उन्होंने प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता और चुनावी कानून का उल्लंघन किया है. चुनाव आयोग ने अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मयंकेश्वर शरण सिंह को जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया है.
नोटिस का हिस्सा बने एक कथित वीडियो क्लिप के प्रतिलेख के अनुसार, सिंह ने मोटे तौर पर हिंदी में कहा था, ‘‘...यदि आपको भारत में रहना है तो (आपको) ‘राधे-राधे' (कहना होगा), नहीं तो जैसे बंटवारे के दौरान लोग पाकिस्तान गए थे, आप भी जा सकते हैं...आपकी यहां जरूरत नहीं है.''
चुनाव आयोग ने कहा कि वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ है. आयोग ने कहा कि सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और जनप्रतिनिधित्व कानून की संबंधित धाराओं के तहत 18 फरवरी को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
आयोग ने कहा, ‘‘ध्यान दें कि निर्धारित समय के भीतर आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने की स्थिति में, यह माना जाएगा कि आपको इस मामले में कुछ नहीं कहना है और चुनाव आयोग इस मामले में आपको कोई और संदर्भ दिए बिना उचित कार्रवाई या निर्णय लेगा.''
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