UP Coronavirus Lockdown: लॉकडाउन के चलते समय से किस्तें न चुका पाने वाले आसान क़िस्त योजना और किसान आसान क़िस्त योजना में पंजीकृत लाभार्थी उपभोक्ताओं को राहत दी गई है. ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकान्त शर्मा के निर्देश पर फरवरी से जून तक किस्तें न जमा कर पाने वाले उपभोक्ताओं को दोबारा योजना में जोड़े जाने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं किसान आसान किस्त योजना के पंजीकरण की तिथि भी एक महीने आगे 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है.
आसान क़िस्त योजना व किसान आसान क़िस्त योजना की शर्तों के अनुसार नियमित किस्तें चुकाने वाले उपभोक्ताओं को ही योजना का पात्र माना गया था. ऐसे उपभोक्ता जो लगातार दो किस्तें समय से नहीं जमा कर पाए उन्हें योजना से बाहर किये जाने के निर्देश थे. आसान क़िस्त योजना के तहत शहरी उपभोक्ताओं को 12 व ग्रामीण उपभोक्ताओं को 24 किस्तों में सरचार्ज माफी के साथ बिल जमा करने की सुविधा दी गई थी.
किसान आसान क़िस्त योजना में निजी ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को 6 मासिक किस्तों में बिल जमा करने की सुविधा दी गई है. वर्तमान बिल के साथ किस्तें जमा करने से 31 जनवरी तक के बिल पर लगा सरचार्ज माफ हो जाएगा. इन दोनों योजनाओं में राहत देने से 15 लाख से अधिक उपभोक्ता दोबारा किस्तों में अपने बिल का भुगतान कर सकेंगे.
उपभोक्ता किसान आसान किस्त योजना/आसान क़िस्त योजना की जानकारी और बिल का भुगतान सभी विद्युत उपकेंद्रों, उपभोक्ता सेवा केंद्रों पर कर सकते हैं. योजना की जानकारी टोल फ्री नंबर 1912 पर भी प्राप्त की जा सकती है.
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