यूनीटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा फिलहाल जेल में ही रहेंगे. संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया है. 750 करोड़ रुपये जमा करने के आदेश का पालन न करने पर दोनों को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार किया.
सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट को आदेश दिया कि संजय चन्द्रा के खिलाफ आरोप तय करने की प्रकिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए.
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सुप्रीम कोर्ट ने संजय चंद्रा से पूछा कि आप कब तक लोगों के फ्लैट दे सकते हैं. प्रमोटर की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि वह 36 महीने में लोगों को उनके फ्लैट को दे सकते हैं. कोर्ट ने कहा यह ज्यादा समय है, कुछ और कम समय बताइए.
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मामले की सुनवाई के दौरान संजय चंद्रा के वकील ने कहा कि जब तक वह बाहर नहीं आएंगे तब तक लोगों को समय से उनका घर नहीं मिल पाएगा. संजय चंद्रा की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि वह कोर्ट द्वारा दिए गए फोरेंसिक ऑडिट जांच के आदेश में सहयोग करेंगे.
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