
केंद्र ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए रूल्स को नोटिफाई कर दिया है. कार्मिक मंत्रालय ने इसके बारे में जानकारी दी है. इस योजना के तहत नोमिनेशन और रिटायरमेंट की डेट से एक साल पहले या VRS से 3 महीने पहले एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने की फैसिलिटी दी है. इसके अलावा कई और भी बेनिफिट्स कर्मचारियों को मिलेंगे.

क्या है प्रोविजन?
- कर्मचारी रिटायरमेंट की डेट से एक साल पहले और VRS से 3 महीने पहले पेंशन स्कीम में चेंज कर सकते हैं. यानी एनपीएस से यूपीएस में बदल सकते हैं.
- अगर रजिस्ट्रेशन में देरी होती है तो इसके लिए मुआवजे, सर्विस के समय मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में कई बेनिफिट्स को जोड़ा है.
- रिटायरमेंट किसी भी वजह से हो अपनी मर्जी से हो या जबरन, समय से पहले पर मिलने वाले कई बेनिफिट्स के बारे में बात कही है.
20 साल के रिटायरमेंट में भी मिलेंगे बेनिफिट्स
सबसे अहम है कि अगर कोई कर्मचारी 25 साल की जगह 20 साल में रिटायर्मेंट ले लेता है तब भी वो रिटायरमेंट के बेनिफिट्स उठा सकता है. इसे सरकार का कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
1 अप्रैल 2025 से हो गई प्रभावी
बता दें कि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी है. इसे सरकार एनपीएस के एक ऑप्शन के तौर पर लाई है. इसका अहम उद्देश्य है कि कर्मचारी को निश्चित और गांरटीड पेंशन मिले. साथ ही इसमें रिटायरमेंट के समय एकमु्श्त पेमेंट और ग्रेच्युटी का फायदा मिलता है.
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