
माफिया अतीक अहमद की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा करती एक याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद की सुरक्षा पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को हाईकोर्ट जाने को कहा, जिसके बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली. यूपी पुलिस ने कोर्ट को बताता कि अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश ले आया गया है. अतीक अहमद की याचिका में अहमदाबाद जेल से यूपी की जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध किया गया है.
याचिका में कहा गया है कि यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से ऐसा लगता है कि अतीक का फर्जी एनकाउंटर किया जा सकते है. अगर मुकदमे में पेशी करवानी है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश कराया जाए. अतीक अहमद की ओर से कहा गया है उनको जान का खतरा है, इसलिए उन्हें पूछताछ के लिए यूपी ट्रांसफर न किया जाए.
प्रयागराज में हुई उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद को आरोपी बनाया गया है. सुनवाई के दौरान अतीक के वकील ने कहा, "अतीक की जान को खतरा है. हमें प्रोटेक्शन चाहिए. यूपी में जान को खतरा है. सदन में भी बयान दिया गया है. मैं सुरक्षा की मांग कर रहा हूं."
इस पर यूपी पुलिस ने कहा, "-अतीक अहमद को पहले ही यूपी लाया जा चुका है और इसलिए याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है."
जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा कि यह इस अदालत द्वारा सुनी जाने वाली याचिका नहीं है. हाईकोर्ट जाइए. राज्य की मशीनरी आपके जीवन और सुरक्षा का ध्यान रखेगी.
अतीक के वकील ने मांग कि जब तक हाईकोर्ट सुरक्षा नहीं देता, तब तक कुछ अंतरिम सुरक्षा दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि हाईकोर्ट जा सकते हैं.
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