विज्ञापन
Story ProgressBack
This Article is From Apr 30, 2020

रैनबैक्सी के दो पूर्व प्रमोटर अदालत की अवमानना के दोषी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराने का फैसला बरकरार

Read Time: 1 min
रैनबैक्सी के दो पूर्व प्रमोटर अदालत की अवमानना के दोषी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की
रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह (फाइल फोटो).
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने  रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराने के फैसले को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने अपने नवंबर 2019 के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि दाइची को मध्यस्थता अवार्ड का भुगतान न करने पर दोनों अदालत की अवमानना के दोषी हैं. 

नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा से बचने के लिए प्रत्येक को 1175 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया था. सिंह बंधुओं ने पुनर्विचार याचिका दायर की और शीर्ष अदालत से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था. 

कोर्ट ने कहा है कि पहले के फैसले में कोई कोई त्रुटि नहीं मिली है इसलिए याचिका खारिज की जाती है.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination
Previous Article
गले में रुद्राक्ष माला, तस्वीर के बाद अब हाथ में शिव मूर्ति, भोले की भक्ति में क्यों रम रहे राहुल?
रैनबैक्सी के दो पूर्व प्रमोटर अदालत की अवमानना के दोषी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की
टीम इंडिया की विजय परेड: रोड शो के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी
Next Article
टीम इंडिया की विजय परेड: रोड शो के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com
;