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NEET-UG OMR शीट में गड़बड़ी के आरोप वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2026 परीक्षा की OMR शीट से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है. ये याचिका छह छात्रों ने दायर की थी. याचिका में दावा किया था कि उन्होंने अपनी OMR शीट में जो उत्तर भरे थे, वे NTA की ओर से अपलोड की गई OMR शीट से मेल नहीं खाते हैं.

NEET-UG OMR शीट में गड़बड़ी के आरोप वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार किया.

सुप्रीम कोर्ट में आज NEET-UG 2026 परीक्षा से जुड़े एक मामले की सुनवाई की गई.  सुप्रीम कोर्ट में 6 NEET-UG उम्मीदवारों ने याचिका दायर की थी. दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी OMR शीट में जो उत्तर भरे थे, वे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से अपलोड की गई OMR शीट से मेल नहीं खाते हैं. जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि छह छात्र दोबारा आयोजित NEET परीक्षा में शामिल हुए थे और उनकी शिकायत अन्य मामलों से अलग है. वकील ने अदालत से कहा, "हमारी मांग केवल इतनी है कि हमें मूल OMR शीट की कॉपी उपलब्ध कराई जाएं, ताकि हम अपने अंकों का सत्यापन कर सकें. काउंसलिंग प्रक्रिया पहले से जारी है और हम सीमित मुद्दे को लेकर अदालत आए हैं."

दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET और NTA से जुड़ी इसी तरह की कई शिकायतें पहले से लंबित हैं और अदालत फिलहाल NTA के संस्थागत सुधारों से जुड़े मुद्दों पर विचार कर रही है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा और याचिका खारिज कर दी.

इस मामले में पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें छात्रों के वकील ने कोर्ट को बताया कि सभी छह अभ्यर्थियों के 600 से 650 से अधिक अंक हैं और उन्होंने कई ईमेल भेजने के साथ-साथ NTA कार्यालय जाकर भी शिकायत की. लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली. इसलिए उन्होंने अदालत का रुख करना पड़ा है.

पेपर लीक मामले पर अगली सुनवाई 19 अगस्त को

 बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले की सुनवाई भी हुई है.  इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणियां कीं है. कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर सेे दाखिल हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई अब 19 अगस्त को होगी.सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा, "हलफनामे में कई ऐसी बातें हैं जिन पर विचार और चर्चा की जाएगी."

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