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असम में कब्र से निकाले गए 3 शव, समेटीं हड्डियां, 15 साल बाद कोर्ट ने क्यों दिया ये आदेश?

सूत्रों के मुताबिक, त्रिपुरा पुलिस टीम और लापता टीचर के परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में बुधवार को सरकारी कब्रिस्तान से तीन कब्रों को खोदकर अज्ञात शवों के अवशेष निकाले गए.

असम में कब्र से निकाले गए 3 शव, समेटीं हड्डियां, 15 साल बाद कोर्ट ने क्यों दिया ये आदेश?
असम में कब्र खोदकर निकाले गए तीन शवों के अवशेष.
  • असम में जिला अदालत के आदेश पर तीन अज्ञात शवों को कब्र से निकालकर DNA जांच के लिए भेजा गया
  • त्रिपुरा के लापता टीचर आशीष सोम के मामले की जांच के तहत अदालत ने जांच के आदेश दिए
  • आशीष सोम को साल 2011 में अगरतला से अगवा किया गया था और तब से उनका कोई पता नहीं चला है

असम में तीन शवों को कब्र से बाहर निकालकर उनके अवशेषों को डीएनए जांच के लिए भेजा गया है. ये सब हुआ जिला अदालत के आदेश पर. दरअसल त्रिपुरा के एक टीचर साल 2011 से लापता हैं. 16 साल बाद भी उनका कुछ अता-पता नहीं. इसी मामले की जांच के तहत त्रिपुरा की एक जिला अदालत ने श्रीभूमि जिले में दफनाए गए तीन अज्ञात शवों के DNA सैंपलिंग की अनुमति दी थी. अदालत के आदेश पर ही जांच के लिए शवों के अवशेषों को बुधवार को कब्र से निकाला गया. एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी.

कब्रिस्तान से कब्र खोदकर निकाले गए शव

सूत्रों के मुताबिक, त्रिपुरा पुलिस टीम और लापता टीचर के परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में बुधवार को सरकारी कब्रिस्तान से तीन कब्रों को खोदकर अज्ञात शवों के अवशेष निकाले गए. अदालत के निर्देश के मुताबिक,  DNA सैंपलिंग के लिए हड्डियों के सैंपल लिए गए. इन सैंपल्स को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा.

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2011 में हुई थी टीचर की किडनैपिंग

 लापता हुए टीचर का नाम आशीष सोम था. उनको कथित तौर पर साल 2011 में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से अगवा कर लिया गया था.पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह मामला मई 2011 का है. अगरतला के रहने वाले 40 साल के सोम काम के लिए घर से बाहर निकले थे लेकिन वापस घर कभी नहीं लौटे. परिवार के सदस्यों ने बताया कि बाद में उन्हें कुछ लोगों का फोन आया, जिन्होंने खुद को उनका किडनैपर बताया था.

लापता टीचर 15 साल बाद भी घर नहीं लौटे

परिवार ने पुलिस को बताया कि कथित अपहरणकर्ताओं ने फिरौती मांगी थी. उन्होंने अलग-अलग मौकों पर करीब  25 लाख रुपये दिए. हालांकि, फिरौती देने के बाद भी सोम घर वापस नहीं लौटे.  सालों तक उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी. इसके बाद परिवार अदालत पहुंचा. जिला-स्तरीय अदालत के आदेश के बाद उनकी इस मामले में मदद की गई है. 

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