सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)।
नई दिल्ली:
नेशनल हेराल्ड का मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने याचिका दाखिल कर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग के साथ समन को रद्द किए जाने की भी मांग की है। अपनी याचिका में सोनिया गांधी ने कहा है कि एक राजनैतिक पार्टी से दिया गया चंदा आखिर आपराधिक साजिश के दायरे में कैसे आता है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोर्ट ने सभी तथ्यों को नहीं देखा। यह भी कहा की हाईकोर्ट ने तथ्यों और कानूनी वैधता पर पर गौर किए बिना ही फैसला सुना दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला रद्द करने की मांग
सोनिया गांधी ने अपनी याचिका में मांग की है कि पिछले साल 7 दिसंबर के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट रद्द करे। साथ ही 26 जून 2014 को निचली अदालत के समन के फैसले को भी रद्द करने की मांग की गई है। इसके साथ ही निचली अदालत में चल रहे मामले को सुप्रीम कोर्ट रद्द करे।
पटियाला हाउस कोर्ट में 20 फरवरी को सुनवाई
19 दिसंबर को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सोनिया गांधी राहुल गांधी समेत कई नेता पेश हुए थे। नेशनल हेराल्ड मामले में जारी किए गए समन का पालन करने के लिए इन बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस का एक बड़ा हुजूम भी अदालत के दरवाजे तक पहुंचा था। दिल्ली हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद कांग्रेस के नेता निचली अदालत में पेश हुए थे। अब इन नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले मे पटियाला हाउस कोर्ट में 20 फरवरी को सुनवाई होनी है।
दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला रद्द करने की मांग
सोनिया गांधी ने अपनी याचिका में मांग की है कि पिछले साल 7 दिसंबर के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट रद्द करे। साथ ही 26 जून 2014 को निचली अदालत के समन के फैसले को भी रद्द करने की मांग की गई है। इसके साथ ही निचली अदालत में चल रहे मामले को सुप्रीम कोर्ट रद्द करे।
पटियाला हाउस कोर्ट में 20 फरवरी को सुनवाई
19 दिसंबर को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सोनिया गांधी राहुल गांधी समेत कई नेता पेश हुए थे। नेशनल हेराल्ड मामले में जारी किए गए समन का पालन करने के लिए इन बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस का एक बड़ा हुजूम भी अदालत के दरवाजे तक पहुंचा था। दिल्ली हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद कांग्रेस के नेता निचली अदालत में पेश हुए थे। अब इन नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले मे पटियाला हाउस कोर्ट में 20 फरवरी को सुनवाई होनी है।
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