उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव (Loksabha Elections 2019) में बसपा-सपा (SP-BSP) महागठबंधन के प्रत्याशी अतुल राय (Atul Rai) को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने FIR रद्द करने की याचिका के लिए अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की इजाजत दे दी.
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि महिला ने कुछ अन्य के खिलाफ भी शिकायत की लेकिन फिर वापस ले ली. उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से बसपा-सपा महागठबंधन के प्रत्याशी अतुल राय की अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. अतुल राय ने रेप के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट अतुल राय की याचिका खारिज कर चुका है.यूपी में गठबंधन के उम्मीदवार अतुल राय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 23 मई तक गिरफ्तारी पर रोक की मांग की है.
बीएसपी प्रमुख मायावती बोलीं, यूएस का मीडिया सजग, लेकिन पीएम मोदी के बारे में आपकी क्या राय है?
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एव न्यायमूर्ति एससी गुप्ता की खंडपीठ ने अतुल राय की याचिका को खारिज कर दिया था. याचिका में अतुल राय ने लड़की से दुराचार का वीडियो वायरल करने के आरोप में वाराणसी के लंका थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी.
VIDEO : पूर्वांचल में दिग्गजों का दंगल
आरोप है कि अतुल राय युवती को लंका क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में झांसा देकर ले गए और यौन शोषण किया. युवती ने अपने फेसबुक पेज पर भी आरोपों को लेकर एक वीडियो अपलोड किया है. इस मामले में राय के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं