
- आतंकी फंडिंग से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय लगातार आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कस रहा है.
- ED ने आतंकी फंडिंग से जुड़े मामले में राजू खान की 6.34 लाख रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है.
- कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है और मामला सिमी और इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़ा है.
आतंकी फंडिंग केस (Terror Funding) से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय लगातार आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कस रहा है. प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी फंडिंग से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजू खान की करीब 6.34 लाख रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है. यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है. मामला स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) और इंडियन मुजाहिद्दीन (IM) जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ा है.
यह जांच रायपुर के खमतराई थाने में दर्ज एफआईआर से शुरू हुई थी. FIR में आरोप था कि पाकिस्तान के एक शख्स “खालिद” के इशारों पर भारत में कुछ बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल आतंकियों तक पैसे पहुंचाने के लिए किया जा रहा था.
अलग-अलग लोगों तक पहुंचाए जाते थे पैसे
जांच में सामने आया कि धीरज साओ उर्फ धीरज कुमार नाम का व्यक्ति, खालिद के कहने पर कई बैंक खातों का इस्तेमाल करता था. अलग-अलग लोगों से कैश डिपॉजिट करवाकर ये पैसे जुबैर हुसैन, आयशा बानो और राजू खान जैसे लोगों तक पहुंचाए जाते थे.
SIMI-IM से जुड़े लोगों तक पहुंचाए 42 लाख
जांच में पता चला है कि इस नेटवर्क में राजू खान एक अहम कड़ी था. उसके बैंक अकाउंट में 48.82 लाख रुपये कैश जमा हुए थे. उसने इनमें से 42.47 लाख रुपये आगे SIMI और IM से जुड़े लोगों तक पहुंचाए और करीब 13% यानी 6.34 लाख रुपये कमीशन के तौर पर अपने पास रख लिए.
ईडी ने अब तक इस केस में कुल 9.15 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति अटैच की है और आगे की जांच जारी है.
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