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तमिलनाडु की विजय सरकार को SC से राहत, गोहत्या प्रतिबंध लागू करने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह अगस्त 1976 के सरकारी आदेश को लागू करते हुए पूरे राज्य में गोहत्या पर रोक सुनिश्चित करें. यह आदेश हिंदू संगठन इंदु मक्कल काची के युवा मोर्चा सचिव के सूर्या उर्फ के सूर्या प्रशांत की याचिका पर आया था.

तमिलनाडु की विजय सरकार को SC से राहत, गोहत्या प्रतिबंध लागू करने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

तमिलनाडु की विजय सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने तमिलनाडु में गोहत्या प्रतिबंध लागू करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक है. तमिलनाडु में बकरीद की पूर्व संध्या और अन्य दिनों में गाय या बछड़े की हत्या पर रोक लगाने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई. सरकार की याचिका पर नोटिस जारी हो गया है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई.  तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के 27 मई के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह अगस्त 1976 के सरकारी आदेश को लागू करते हुए पूरे राज्य में गोहत्या पर रोक सुनिश्चित करें.  मद्रास हाईकोर्ट का यह आदेश हिंदू संगठन इंदु मक्कल काची के युवा मोर्चा सचिव के सूर्या उर्फ के सूर्या प्रशांत की याचिका पर आया था.  हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक  को निर्देश दिया था कि बकरीद की पूर्व संध्या और किसी भी अन्य दिन तमिलनाडु में गाय या बछड़े की हत्या न हो.  हाईकोर्ट ने अपने आदेश में वर्ष 1976 के सरकारी आदेश का हवाला दिया था, जिसमें दूध उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हित में गायों के वध पर रोक का प्रावधान किया गया था.

 तमिलनाडु सरकार की ओर से दायर याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है.  याचिका में के. सूर्या समेत राज्य के पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है.  के. सूर्या की ओर से वकील पी.वी. योगेश्वरन ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है. मद्रास हाईकोर्ट के आदेश में जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 48 का उल्लेख किया था, जिसमें राज्य को गाय, बछड़े और अन्य दुधारू व कृषि कार्य में उपयोगी पशुओं के वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लागू रहेगी.  मामले में आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जारी रहेगी.

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