देश भर के सामान्य स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के द्वारा दाखिल हलफनामे पर नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के हलफनामे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर आपसे आपका विभाग नही चल पा रहा है तो हम दूसरी एजेंसी को नियुक्त कर देते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष जरूरतों वाले दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत संवेदनशील मामला है. यह मामला उन बच्चों के जीवन को आगे बढ़ाने का एक बड़ा सहारा है. ऐसे में सरकारों को इस मामले में गम्भीरता से कदम उठाने की जरुरत है.
मामले में सुनवाई के दौरान केरल की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट से कहा हमारे राज्य में स्पेशल बच्चों की संख्या की अपेक्षा में स्पेशल टीचर की संख्या ज्यादा है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सभी राज्यों के वकील से कहा यह मामला बहुत संवेदनशील है लिहाजा सभी राज्यों के वकील अपने अपने विभागों से बातचीत करके समाधान के साथ आए. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी , गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल को हलफनामा दाखिल कर अपने यहां विशेष शिक्षकों की स्थिति बताने के लिए कहा है.
सुप्रीम कोर्ट दिसबंर के दूसरे हफ्ते में इस मामले पर फिर सुनवाई करेगा. याचिका उन शिक्षकों ने दायर की थी, जो बीएड (स्पेशल) और डीएड (स्पेशल) या फिर डिप्लोमा की डिग्री रखते हैं और स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को पूरी तरह से शिक्षा और ट्रेनिंग देने के योग्य हैं.
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