दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं, अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Bail) को भी रिहाई का इंतजार है. उन्होंने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है. वह शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट सीबीआई मामले में उनकी जमानत याचिका पर 20 अगस्त को सुनवाई करेगा. केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि केजरीवाल की याचिका पर 20 अगस्त को ही सुनवाई की जाए. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बात मान ली है.
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अब CBI केस में जमानत का इंतजार
प्रवर्तन निदेशालय वाले मामले में तो केजरीवाल को पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई वाले मामले में उनको अब तक जमानत नहीं मिली है. वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज करते हुए उनको ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था.
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CBI की गिरफ्तारी को चुनौती
सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती दी है. केजरीवाल के वकील सिंघवी ने सोमवार को कोर्ट में पेशी के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से मामले पर विचार करने की मांग की थी. सीजेआई ने सिंघवी को मामले पर ईमेल करने को कहा था.दिल्ली के सीएम ने अपनी याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है.
ये रही सिंघवी की दलील
केजरीवाल के वकील सिंघवी ने दलील पेश करते हुए कहा था कि PMLA के तहत दर्ज मामले के दूसरे आरोपियों की जमानत याचिकाएं सुनवाई के लिए पहले ही लिस्टेड हैं. इस पर सीजेआई ने कहा कि, " प्लीज इसे ईमेल करें, मैं इस पर विचार करूंगा." दरअसल सीएम केजरीवाल सिर्फ सीबीआई मामले में ही जमानत का इंतजार कर रहे हैं. ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट उनको पहले ही जमानत दे चुका है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा था?
केजरीवाल की गिरफ्तारी को 5 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने उचित करार देते हुए इसे बरकरार रखा था. कोर्ट ने कहा था कि CBI ने साबित किया है कि उसकी कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित नहीं है. जांच एजेंसी ने बताया है कि किस तरह से केजरीवाल उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही उनके खिलाफ गवाही की हिम्मत जुटा पाए हैं. अदालत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था.
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