IAS ऋतु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने के लिए ऋतु माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जारी गैर जमानती वारंट के आदेश पर रोक लगा दी है.

IAS ऋतु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने के लिए ऋतु माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा नोएडा की सीईओ ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना ​​के मामले में जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है और मामले की सुनवाई कल के लिए सूचीबद्ध की है. दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अदालत में पेश होने में विफल रहने के बाद ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले में उन्हें पेश होने को कहा गया था. गुरुवार को उच्च न्यायालय ने पुलिस को ऋतु माहेश्वरी को गिरफ्तार करने और 13 मई को अगली सुनवाई के लिए अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था.

गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने के लिए ऋतु माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. उनका प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल Mukul Rohatgi ने किया और तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया. कोर्ट से उन्होंने कहा कि "वे एक महिला आईएएस अधिकारी हैं और उनके दो छोटे बच्चे हैं जिनकी परीक्षाएं थीं. वे उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुईं. लेकिन अदालत पहुंचने में देरी हो गई. ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. वहीं कल कोर्ट ने माहेश्वरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है.

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के कई नोटिस जारी होने के बावजूद भी माहेश्वरी के समय पर पेश नहीं होने पर अदालत ने कड़ी आपत्ति जताई थी. उन्हें हाईकोर्ट में सुबह 10 बजे पेश होने को कहा था. लेकिन वे पेश नहीं हुई थी. माहेश्वरी के वकील के अनुसार वो 10:30 बजे पहुंची थी.  

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

VIDEO: पंजाब: मोहाली में इंटेलीजेंस दफ़्तर पर हमला, रॉकेट के जरिए ग्रेनेड से किया गया अटैक