सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि केंद्र के बनाए नियमों का राज्य ही पालन नहीं कर रहे हैं. अच्छा हो कि केंद्र अपने नियमों को वापस ले ले.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा दाखिल 850 पेज के हलफनामे पर कहा कि ये खुद में सॉलिड वेस्ट है और हम कचरा ढोने वाले नहीं है. इनमें ज्यादातर राज्यों को भेजे गए पत्र हैं. अगर दिल्ली को सफाई के मामले में रोल मॉडल मानोगे तो आप गलत है और इससे देशभर में प्रदूषण को लेकर भयावह हालात होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि ऐसे ऑफिसर भेजिए जिसको पता हो. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि पिछली मीटिंग की सारी जानकारी कोर्ट के साथ साझा करें. सोमवार तक की मिनट ऑफ मीटिंग की जानकारी भी हलफ़नामे में दें.
कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और केंद्र को तीन हफ्ते में सभी राज्यों की एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि हम आदेश देते है लेकिन कोई उसे लागू नहीं करता. कोर्ट अब 3 हफ्ते बाद मामले की सुनवाई करेगा.
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दरअसल डेंगू और चिकनगुनिया पर संज्ञान लेकर सुनवाई के दौरान दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर हर राज्य में एडवाजयरी कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे और केंद्र को कहा था कि वो इनकी रिपोर्ट एक साथ कर कोर्ट में दाखिल करे.
12 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन को कहा था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को तत्काल मीटिंग बुलाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर चार हफ़्तों के भीतर एक प्लान बनाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर दिल्ली सरकार कोई ठोस प्लान बनाएगी जिसे दूसरे शहरों में भी दोहराया जा सके.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर आप कुछ करना नहीं चाहते. ये समस्या पूरे देश में है. ऐसा नही है कि फण्ड की कमी है, स्वच्छता अभियान के तहत पर्याप्त पैसे है ऐसे में इसका इस्तेमाल करना चाहिए. 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने डेंगू से पीडित सात साल के बच्चे की मौत और इसके बाद मां-पिता द्वारा खुदकुशी करने पर संज्ञान लिया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा दाखिल 850 पेज के हलफनामे पर कहा कि ये खुद में सॉलिड वेस्ट है और हम कचरा ढोने वाले नहीं है. इनमें ज्यादातर राज्यों को भेजे गए पत्र हैं. अगर दिल्ली को सफाई के मामले में रोल मॉडल मानोगे तो आप गलत है और इससे देशभर में प्रदूषण को लेकर भयावह हालात होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि ऐसे ऑफिसर भेजिए जिसको पता हो. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि पिछली मीटिंग की सारी जानकारी कोर्ट के साथ साझा करें. सोमवार तक की मिनट ऑफ मीटिंग की जानकारी भी हलफ़नामे में दें.
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12 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन को कहा था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को तत्काल मीटिंग बुलाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर चार हफ़्तों के भीतर एक प्लान बनाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर दिल्ली सरकार कोई ठोस प्लान बनाएगी जिसे दूसरे शहरों में भी दोहराया जा सके.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर आप कुछ करना नहीं चाहते. ये समस्या पूरे देश में है. ऐसा नही है कि फण्ड की कमी है, स्वच्छता अभियान के तहत पर्याप्त पैसे है ऐसे में इसका इस्तेमाल करना चाहिए. 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने डेंगू से पीडित सात साल के बच्चे की मौत और इसके बाद मां-पिता द्वारा खुदकुशी करने पर संज्ञान लिया था.
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