India | Reported by: आशीष भार्गव |बुधवार सितम्बर 19, 2018 03:08 PM IST दिल्ली में ठोस कचरे के निवारण का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ठोस कचरे के निवारण के लिए बनी समिति को काम पूरा करने की समय सीमा निर्धारित करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई कि समिति के चेयरमैन मीटिंग में पूरा समय नहीं देते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेयरमैन को इस काम में पूरा समय देना होगा. कोर्ट ने ये भी पूछा कि समिति की मीटिंग्स के बारे में क्या दिल्ली के उप राज्यपाल को बताया जाता है?