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This Article is From Jan 22, 2015

राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सरपंच चुनाव से जुड़े अध्यादेश पर रोक से इनकार

राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सरपंच चुनाव से जुड़े अध्यादेश पर रोक से इनकार
नई दिल्ली:

राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने राजस्थान जिला परिषद और सरपंच के चुनाव लड़ने को लेकर जारी नए अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उस मांग को भी ठुकरा दिया, जिसमें कहा गया था कि दूसरे चरण के नामांकन में उनको नामांकन करने दिया जाए, हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका केस अच्छा है, लेकिन पहले आपको हाईकोर्ट को संतुष्ट करना होगा। कोर्ट ने कहा कि वह हाईकोर्ट से आग्रह कर सकते हैं कि वह इस मामले को जल्द सुनें। 2 मार्च को इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

दरअसल, राजस्थान सरकार ने अध्यादेश जारी कर कहा है कि जिला परिषद का चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास होना जरूरी होगा और सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए के लिए 8वीं पास होना जरूरी होगा।

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