पंजाब में ग्राम पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. बता दें कि ग्राम पंचायत चुनाव आज ही हैं और सुबह से वोटिंग भी शुरू हो चुकी है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दायर की गई याचिका पर सुनवाई करने की सहमित जरूर जताई.
बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनावों के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया था और उनके इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि “आज ही वोटिंग शुरू हो गई है. ऐसे में अब कैसे दखल दे सकते हैं. ऐसे में अगर अब रोक लगाई गई तो अफरातफरी मच जाएगी. फिर कल को कोई लोकसभा चुनाव पर रोक की मांग लेकर भी आ जाएगा.”
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड ने कहा, हमारे देश में असामान्य लोकतंत्र है. हम याचिका पर सुनवाई करेंगे. बता दें कि याचिकाकर्ता ने चुनाव प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा था कि हाला असामान्य हैं और इस वजह से चुनाव पर रोक लगाई जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह से चुनावी प्रक्रिया पर रोक नही लगाई जा सकती है.
दरअसल, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आगामी पंचायत चुनावों को रद्द करने की मांग करने वाली 1,000 से अधिक याचिकाओं को खारिज कर दिया था. अदालत ने 206 पंचायतों पर प्रतिबंध भी हटा दिया जिससे बिना किसी कानूनी बाधा के 15 अक्टूबर को निर्धारित चुनावों को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है.
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