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भोजशाला Vs कमाल मौला मस्जिद विवाद: SC ने सुनवाई पर रोक लगाने से किया इनकार, मुस्लिम पक्ष से कही ये बात

Bhojshala vs Kamal Maula Mosque Dispute: मुस्लिम पक्ष की तरफ से  एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने अहा कि हमने कुछ ऑब्जेक्शन उठाए हैं. हमारे ऑब्जेक्शन के लिए सर्वे की वीडियोग्राफी और कलर पिक्चर्स दी जाएं. वहीं हिन्दू पक्ष की तरफ से एडवोकेट विष्णु जैन ने कहा कि हाईकोर्ट ने रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं की है.

भोजशाला Vs कमाल मौला मस्जिद विवाद: SC ने सुनवाई पर रोक लगाने से किया इनकार, मुस्लिम पक्ष से कही ये बात
भोजशाला बनाम कमाल मौला मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट.
  • SC ने भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष की हाईकोर्ट में सुनवाई रोकने की मांग खारिज की
  • हाईकोर्ट ने 16 मार्च को विवादित स्थल का निरीक्षण करने और 2 अप्रैल से नियमित सुनवाई शुरू करने का निर्णय लिया था
  • मुस्लिम पक्ष ने ASI की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है और उसे अपनी दलील पेश करने का पर्याप्त मौका नहीं मिला बताया
नई दिल्ली:

मध्य प्रदेश के भोजशाला बनाम कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस दौरान अदालत ने मुस्लिम पक्ष की हाईकोर्ट मे चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अगर किसी पक्ष को कोई आपत्ति है तो वह अपनी बात हाईकोर्ट के सामने रखे. मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई  2 अप्रैल से शुरू होने जा रही है.

हाई कोर्ट में  2 अप्रैल से नियमित सुनवाई

दरअसल मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 16 मार्च के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट के 16 मार्च के आदेश में जजों ने विवादित जगह का ख़ुद निरीक्षण का फैसला लेते हुए 2 अप्रैल से नियमित सुनवाई की बात कही.  मुस्लिम पक्ष का  यह भी कहना है कि उन्हें ASI की रिपोर्ट पर अपने एतराज ( objection) दाखिल करने का पर्याप्त मौका नहीं मिला.

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मुस्लिम पक्ष Vs हिन्दू पक्ष की दलील

मुस्लिम पक्ष की तरफ से  एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने अहा कि हमने कुछ ऑब्जेक्शन उठाए हैं. हमारे ऑब्जेक्शन के लिए सर्वे की वीडियोग्राफी और कलर पिक्चर्स दी जाएं. वहीं हिन्दू पक्ष की तरफ से एडवोकेट विष्णु जैन ने कहा कि हाईकोर्ट ने रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं की है. ⁠HC ने बस इतना कहा है कि हम फाइनल हियरिंग के समय देखेंगे. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने मेरिट पर कोई राय नहीं दी है. किसी भी पक्ष को अगर कोई शिकायत है तो हाईकोर्ट जा सकती हैं.  

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आशीष भार्गव
Senior Editor – Legal News
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