
प्रतीकात्मक चित्र.
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस पर सुप्रीम कोर्ट में केस
सुनवाई पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा
सरकार को सात दिन में देना है जवाब.
यह भी पढ़ें : ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनी ओला को 2015-16 में रोजाना हुआ 6 करोड़ रुपये का घाटा, जानें क्यों
क्यों ज्यादा किराया वसूलने वाली ओला-उबर टैक्सी कंपनियों पर कार्रवाई नहीं हो सकती...
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि वो बताये कि ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट सर्विस देने वाली कंपनियों को रेगुलेट कैसे किया जा सकता है. 7 दिसंबर तक केंद्र सरकार को कोर्ट को बताना है.
VIDEO: ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस का जमाना
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक मामले में एमिक्स क्यूरी इंदिरा जयसिंह ने ये सुझाव दिया था कि उबर, ओला समेत सभी ऐप बेस्ड सर्विस को लेकर मैकेनिज्म तैयार किया जाए. लंदन में उबर को बैन भी किया गया है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं