
- सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को छोड़ने और नसबंदी करने का आदेश दिया है, पकड़े गए कुत्तों को छोड़ा जाएगा
- सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना देने पर रोक लगाई गई है, प्रशासन खाना खिलाने की जगह तय करेगा
- डॉग लवर्स का कहना है कि फीडिंग बंद होने से कुत्ते आक्रामक हो सकते हैं और उनकी सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं
आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को छोड़ा जाए. कोर्ट ने सभी कुत्तों की नसबंदी कर छोड़ने का आदेश दिया है. इसके अलावा आवारा कुत्तों की फीडिंग को लेकर भी एक लाइन बना दी है.
पूरी तरह संतुष्ट नहीं डॉग लवर्स
लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक फीडिंग बंद कर दी है, हम लोग इन बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे. हम पूरी तरह से खुश नहीं हैं. एनिमल लवर्स का ये भी सवाल है कि इसकी पहचान कैसे होगी कि रेबीज वाले कुत्ते कौन से हैं और कौन से कुत्ते ज्यादा हिंसक हैं. इस हिसाब से तो एमसीडी सभी कुत्तों को उठाकर ले जाएगी.
लोगों का कहना है कि अगर हम कुत्तों को खाना नहीं देंगे तो वो आक्रामक हो जाएंगे, आवारा कुत्तों को हर जगह खाना खिलाने की छूट दी जानी चाहिए. डॉग लवर्स ने कहा कि ये अच्छा फैसला है, लेकिन इसके लूपहोल का फायदा उठाया जा सकता है. कई लोग सिर्फ कुत्ते के भौंकने पर एमसीडी में कॉल कर सकते हैं.
फैसले के बाद डॉग लवर्स के सवाल
- पब्लिक प्लेस में फीडिंग नहीं तो कैसे भरेगा कुत्तों का पेट?
- आवारा कुत्तों में हिंसक कुत्तों की पहचान कैसे होगी?
काटने पर भी तर्क दे रहे लोग
पेट लवर्स कुत्तों के काटने को लेकर भी अपने तर्क दे रहे हैं. वो इसके लिए एमसीडी को जिम्मेदार बता रहे हैं. उनका कहना है कि एमसीडी के कर्मचारी कुत्तों को बेरहमी से पकड़ते हैं और उनसे जबरदस्ती करते हैं. इसके बाद जब उन्हें छोड़ा जाता है तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं.
क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश
- शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को छोड़ा जाएगा.
- पशुप्रेमी आवारा कुत्तों को गोद ले सकते हैं.
- हिंसक और रेबीज के लिए खतरनाक कुत्ते नहीं छोड़े जाएंगे.
- सार्वजनिक जगहों पर खाना देने पर मनाही, प्रशासन तय करेगा जगह
- कुत्ता पकड़ने वाली टीम के काम में बाधा डालने पर कार्रवाई
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