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क्या जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया? सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है इन अहम मुद्दों पर सुनवाई

यूपी मदरसा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसने यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम, जिसके तहत एक बोर्ड की स्थापना को अवैध घोषित कर दिया था.

क्या जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया? सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है इन अहम मुद्दों पर सुनवाई
नई दिल्ली:

5 अगस्त यानी आज सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मामले पर सुनवाई होगी. कांवर मार्ग पर दुकानों और ठेलों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज भी सुनवाई जारी रहेगी. वहीं, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होगी.

बीते दिनों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उठे नेमप्‍लेट विवाद पर दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधी यूपी और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. साथ ही कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड के इन निर्देशों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. वहीं, आज भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी.

यूपी मदरसा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसने यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम, जिसके तहत एक बोर्ड की स्थापना को अवैध घोषित कर दिया था.

वहीं, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. वह शराब नीति मामले में करीब डेढ़ साल से जेल में हैं. इस बीच, दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी थी. पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट विस्थापित मणिपुर छात्रों की याचिका पर सुनवाई करेगा. कौशल विकास घोटाला मामले में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को दी गई नियमित जमानत के खिलाफ आंध्र प्रदेश राज्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट मंडोली जेल से ट्रांसफर की मांग वाली सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर सुनवाई करेगा. उच्चतम न्यायालय ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की उस याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें अधिकारियों को उसे मंडोली जेल से पंजाब और दिल्ली की जेलों को छोड़कर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.

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