नई दिल्ली:
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के परीक्षा के नतीजे पर रोक अभी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में 15 जून तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही परीक्षा के आंसर लीक होने पर सीबीएसई को जमकर लताड़ते हुए कहा, ''आपका पूरा सिस्टम फेल है और आपका परीक्षा सिस्टम भी पूरी तरह पुराना हो चुका है। अब सूचना प्रोद्योगिकी के जमाने में आपको परीक्षा के नए तरीके अपनाने होंगे। साथ ही न्यायालय ने बोर्ड के वकील से कहा, अगर एक भी गलत शख्स को एडमिशन मिल जाता है तो क्या हम दिन रात मेहनत करने वाले अपने होनहार छात्रों का बलिदान नहीं दे रहे हैं?''
इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने कुछ छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 5 जून को घोषित होने वाले परीक्षा के नतीजों पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता छात्रों ने इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की है।
दअरसल, परीक्षा के दिन ही रोहतक में एआईपीएमटी का पेपर लीक करने वाले रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। हरियाणा पुलिस की जांच में भी आंसर लीक होने की बात सामने आई थी और करीब 700 छात्रों को इस से फायदा पहुंचा। साढ़े तीन हजार सीटों के लिए हुई इस परीक्षा में छह लाख छात्रों का भविष्य दांव पर है।
इससे पूर्व मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एआईपीएमटी के नतीजे घोषित करने पर लगी रोक 12 जून तक बढ़ा दी थी। न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल और न्यायमूर्ति अमिताव राय की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सीबीएससी ने इस मामले को 12 जून को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया था, जिसे स्वीकार करते हुए पीठ ने कहा था कि इस मामले पर शुक्रवार, 12 जून को सुनवाई की जाएगी।
इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने कुछ छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 5 जून को घोषित होने वाले परीक्षा के नतीजों पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता छात्रों ने इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की है।
दअरसल, परीक्षा के दिन ही रोहतक में एआईपीएमटी का पेपर लीक करने वाले रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। हरियाणा पुलिस की जांच में भी आंसर लीक होने की बात सामने आई थी और करीब 700 छात्रों को इस से फायदा पहुंचा। साढ़े तीन हजार सीटों के लिए हुई इस परीक्षा में छह लाख छात्रों का भविष्य दांव पर है।
इससे पूर्व मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एआईपीएमटी के नतीजे घोषित करने पर लगी रोक 12 जून तक बढ़ा दी थी। न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल और न्यायमूर्ति अमिताव राय की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सीबीएससी ने इस मामले को 12 जून को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया था, जिसे स्वीकार करते हुए पीठ ने कहा था कि इस मामले पर शुक्रवार, 12 जून को सुनवाई की जाएगी।
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