विज्ञापन
This Article is From Sep 07, 2020

Covid-19 में अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के मामले में SC का सरकारों को आदेश- बेहतर हलफनामा दें

सुप्रीम कोर्ट ने महामारी की स्थिति के दौरान अकेले रहने वाले सभी वरिष्ठ नागरिकों को समय पर वृद्धावस्था पेंशन, मास्क, पीपीई किट और सैनिटाइजर प्रदान करने का निर्देश दिया है.

Covid-19 में अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के मामले में SC का सरकारों को आदेश- बेहतर हलफनामा दें
SC में कोविड में अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल का मामला. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

Covid-19 के दौरान अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल (Care for Senior Citizens) के मामले में सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार हफ्ते में बेहतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है. मीडिया रिपोर्ट का हवाला देने पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्व कानून मंत्री डॉ अश्विनी कुमार को कहा कि 'ये बहुत बड़ा देश है. हर मामले को जनहित याचिका के तौर पर नहीं लिया जा सकता. ऐसे मामलों में राज्य सरकारों को कदम उठाने चाहिए.'

अश्विनी कुमार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कुछ राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हलफनामा दाखिल किया है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है. इससे पहले 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को  दिशा-निर्देश जारी किए थे. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने महामारी की स्थिति के दौरान अकेले रहने वाले सभी वरिष्ठ नागरिकों को समय पर वृद्धावस्था पेंशन, मास्क, पीपीई किट और सैनिटाइजर प्रदान करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट की ओर से सरकारों को अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने, उन्हें आवश्यक सामान, सेवाएं प्रदान करने के लिए कहा गया है. कोर्ट ने यह निर्देश पूर्व कानून मंत्री डॉ अश्विनी कुमार की याचिका पर दिया है. याचिका में कहा गया था कि कोरोना के चलते अकेले रहने वाले बुजुर्गों को परेशानी हो रही है, ऐसे में वो काम के लिए बाहर भी नहीं जा सकते. 

Video: करीब 6 महीने बाद घर लौटे कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com