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Supreme Court On Covid 19

'Supreme Court On Covid 19' - 17 News Result(s)
  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, '700 टन ऑक्‍सीजन देनी ही होगी दिल्‍ली को'

    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, '700 टन ऑक्‍सीजन देनी ही होगी दिल्‍ली को'

    कोर्ट ने केंद्र से कहा कि अब तक ऑक्सीजन का आवंटन बेड की संख्या और ICU के इस्तेमाल के हिसाब से हो रहा है, लेकिन होम क्वारंटीन और एंबुलेंस की जरूरतों को ध्यान में रखकर इसका आवंटन करने की जरूरत है.

  • UPSC: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जिनका इस बार है आखिरी प्रयास, उन्हें अतिरिक्त मौका देने पर विचार करे आयोग

    UPSC: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जिनका इस बार है आखिरी प्रयास, उन्हें अतिरिक्त मौका देने पर विचार करे आयोग

    UPSC Civil Services Exam: सिविल सेवा परीक्षा को स्थगित करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब सिविल सेवा परीक्षा अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही 4 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी. सुनवाई के दौरान परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को निर्देश दिया कि वे उन उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त प्रयास देने के बारे विचार करें, जिनके लिए इस बार परीक्षा देने का आखिरी मौका है और कोरोनावायरस महामारी के कारण वो इस बार परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे. 

  • 4 अक्टूबर को ही होगी UPSC की परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा को टालने वाली याचिका SC में खारिज

    4 अक्टूबर को ही होगी UPSC की परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा को टालने वाली याचिका SC में खारिज

    UPSC Civil Services Exam: सिविल सेवा परीक्षा अपने तय शेड्यूल के अनुसार 4 अक्टूबर को ही आयोजित की जाएगी. सिविल सेवा परीक्षा को टालने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है. यूपीएससी (UPSC) ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर विरोध जताया. UPSC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा को COVID-19 के कारण टाला नहीं जा सकता है. यूपीएससी ने यह भी बताया की परीक्षा के लिए तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं. 

  • UPSC Civil Services Exam: सिविल सेवा परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर SC में आज सुनवाई

    UPSC Civil Services Exam: सिविल सेवा परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर SC में आज सुनवाई

    UPSC Civil Services Exam: सुप्रीम कोर्ट आज सिविल सेवा परीक्षा को स्थगित करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करेगा. सिविल सेवा परीक्षा 4 अक्टूबर को होने वाली है. लेकिन परीक्षा में शामिल होने वाले कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की है, जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. लेकिन यूपीएससी (UPSC) ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर विरोध जताया है. पिछली सुनवाई में UPSC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा को COVID-19 के कारण टाला नहीं जा सकता है. इस मामले पर SC ने UPSC को मंगलवार तक अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था.

  • सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल की NLAT 2020 परीक्षा, NLSIU में इस तरह दिया जाएगा एडमिशन

    सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल की NLAT 2020 परीक्षा, NLSIU में इस तरह दिया जाएगा एडमिशन

    सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बेंगलुरू  द्वारा अलग से प्रवेश परीक्षा एनएलएटी-2020 (NLAT 2020) आयोजित करने पर अपना अंतिम फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने (NLSIU), बेंगलुरू द्वारा एक अलग परीक्षा (NLAT) के आयोजन को मंजूर नहीं किया है और 12 सितंबर को हुई NLAT 2020 परीक्षा को खारिज करने का फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NLSUI को CLAT 2020 के अनुसार अक्टूबर तक दाखिले करने होंगे. इस बार CLAT 2020 परीक्षा 28 सितंबर को देशभर में आयोजित की जाएगी. 

  • NEET 2020 Exam: नीट परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार, कहा- तय शेड्यूल पर होगी परीक्षा

    NEET 2020 Exam: नीट परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार, कहा- तय शेड्यूल पर होगी परीक्षा

    NEET 2020 Exams: नीट परीक्षा को स्थगित करने की नई याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ ही दिनों में नीट की परीक्षा होने वाली है. इसके लिए पुनर्विचार याचिकाएं भी खारिज हो चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट छह राज्यों के छह कैबिनेट मंत्रियों की पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर चुका है. इससे यह साफ है कि नीट परीक्षा 2020 अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी. 

  • NEET 2020 EXAM: नीट परीक्षा को लेकर नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई, जानिए डिटेल

    NEET 2020 EXAM: नीट परीक्षा को लेकर नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई, जानिए डिटेल

    NEET 2020 Exam: सुप्रीम कोर्ट 9 सितंबर यानी आज एक बार फिर 11 याचिकाकर्ताओं द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET 2020) को स्थगित करने के संबंध में एक नई याचिका पर सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति अशोक भूषण के नेतृत्व वाली पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, 11 राज्यों के 11 जेईई और नीट के छात्रों ने पहले जेईई 2020 और नीट 2020 परीक्षा को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. 

  • NEET-JEE परीक्षा को SC की हरी झंडी, छह राज्यों की पुनर्विचार याचिका खारिज

    NEET-JEE परीक्षा को SC की हरी झंडी, छह राज्यों की पुनर्विचार याचिका खारिज

    JEE Main And NEET Exams 2020: सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होने वाली जेईई मेन (JEE Main) और 13 सितंबर को आयोजित होने वाली नीट (NEET UG) परीक्षा को हरी झंडी दे दी है. इससे ये साफ हो गया है कि अब देशभर में जेईई मेन और नीट परीक्षाएं अपने तय शेड्यूल पर ही आयोजित की जाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने छह राज्यों के छह कैबिनेट मंत्रियों की पुनर्विचार याचिका को आज खारिज कर दिया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के आदेश के खिलाफ परीक्षाओं को लेकर पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. 

  • Final Year Exams: फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर अंतरिम रोक लगाने से SC ने किया इनकार

    Final Year Exams: फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर अंतरिम रोक लगाने से SC ने किया इनकार

    उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षायें (Final Year Exams) सितंबर में कराने सबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशानिर्देश रद्द रने के लिये दायर याचिका पर शुक्रवार को कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया. न्यायालय ने केन्द्र से कहा कि गृह मंत्रालय को इस विषय पर अपना रूख साफ करना चाहिए. यूजीसी ने शीर्ष अदालत से कहा कि किसी को भी इस गफलत में नहीं रहना चाहिए कि चूंकि उच्चतम न्यायालय इस मसले पर विचार कर रहा है तो अंतिम साल और सेमेस्टर की परीक्षा पर रोक लग जायेगी. न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस विषय पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर रहा है.

  • Final Year Exams: सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, SC ने कहा-UGC को गाइडलाइन्स बदलने का अधिकार

    Final Year Exams: सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, SC ने कहा-UGC को गाइडलाइन्स बदलने का अधिकार

    Final Year Exams 2020: कोरोनावायरस महामारी के बीच यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करना एक बड़ा मुद्द बना हुआ है. सितंबर के अंत तक देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर परीक्षा (Final Year Exams) करवाने के यूजीसी (UGC) के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई. याचिकर्ता की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि अप्रैल के महीने में जारी हुई गाइडलाइन्स को यूजीसी (UGC) ने जुलाई के महीने में बदल दिया है. इस पर कोर्ट ने कहा कि यूजीसी को ऐसा करने का अधिकार है और वो ऐसा कर सकते हैं. 

  • फाइनल ईयर एग्जाम: UGC ने SC में दाखिल किया जवाब, कहा- परीक्षा का मकसद छात्रों का भविष्य संभालना है

    फाइनल ईयर एग्जाम: UGC ने SC में दाखिल किया जवाब, कहा- परीक्षा का मकसद छात्रों का भविष्य संभालना है

    Final Year Exams 2020: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि फ़ाइनल ईयर की परिक्षाएं (Final Year Exams) 30 सितंबर तक आयोजित करवाने का मक़सद छात्रों का भविष्य संभालना है, ताकि छात्रों के अगले साल की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए. आगे कहा गया है कि टर्मिनल वर्ष के दौरान अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित कर के उनके द्वारा अध्ययन किए गए" विशेष इलेक्टिव पाठ्यक्रमों” का परीक्षण करना आवश्यक है. यूजीसी ने अपने जवाब में याचिकर्ताओं और विभिन्न राज्य सरकार की चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित किया है. UGC ने कोर्ट से सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग हलफनामा में की है. UGC ने कहा है कि टर्मिनल परीक्षा का आयोजन एक "समय-संवेदनशील" मुद्दा है और HRD के दिशा- निर्देशों का पालन करके विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के बाद ये परीक्षाएं कराने निर्णय लिया गया था.

  • ICAI ने कैंसिल किया CA का एग्जाम, अब नवंबर में होगी परीक्षा

    ICAI ने कैंसिल किया CA का एग्जाम, अब नवंबर में होगी परीक्षा

    CA Exams Cancelled: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) ने मई/जुलाई में होने वाली सीए (CA) की परीक्षा कोरोनावायरस के खतरे के चलते कैंसिल कर दी है. अब ये परीक्षा नवंबर में होने वाली परीक्षा के साथ ही आयोजित की जाएगी. ICAI ने शुक्रवार शाम को ऑफिशियल नोटिस जारी करके CA की परीक्षा कैंसिल करने की जानकारी दी. बता दें कि पहले सीए (CA Exam) की परीक्षा 3 मई को होने वाली थी. लेकिन कोरोनावायरस के खतरे के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद ICAI ने सीए परीक्षा को 29 जुलाई से 16 अगस्त के बीच आयोजित कराने का फैसला किया था. 

  • CA एग्जाम पर भी सस्पेंस जारी, ICAI ने कोर्ट से कहा- परीक्षा के संभव तरीके पर करेंगे विचार

    CA एग्जाम पर भी सस्पेंस जारी, ICAI ने कोर्ट से कहा- परीक्षा के संभव तरीके पर करेंगे विचार

    इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) ने गुरुवार को कोर्ट को सूचित किया कि देश में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. कोरोना के खतरे के मद्देनजर वह 29 जुलाई से 16 अगस्त के दौरान प्रस्तावित सीए (CA) की परीक्षाएं आयोजित करने के संभव तरीके का आकलन करेगा और इस संबंध में राज्यों और परीक्षा केंद्रों से भी विचार करेगा. ICAI के वकील ने न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ से कहा कि कोरोनावायरस संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं जिसकी वजह से कुछ राज्यों ने लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ा दी है.

  • Coronavirus का बढ़ता खौफ, ICAI रद्द कर सकता है CA की परीक्षा

    Coronavirus का बढ़ता खौफ, ICAI रद्द कर सकता है CA की परीक्षा

    कोरोनावायरस के कारण देश में हालात गंभीर बने हुए हैं. कोरोना के चलते ICAI के लिए जुलाई में होने वाली CA की  परीक्षा आयोजित करना काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है. नई जानकारी के मुताबिक, सीए (CA Exam) की परीक्षा रद्द हो सकती है. दरअसल, ICAI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के चलते जुलाई और अगस्त के बीच होने वाली CA की परीक्षा को आयोजित करने के बारे में वो विचार कर रहा है. इसपर कोर्ट ने कहा है कि वे परीक्षा केंद्रों से बात-चीत करके हालात का पता लगाएं और कोर्ट को इस बारे में सूचित करें. इस मामले में अगली सुनवाई अब 10 जुलाई को होगी. 

  • CA परीक्षाओं के लिए ICAI का रुख नरम होना चाहिए, स्थिति स्थिर नहीं है: न्यायालय

    CA परीक्षाओं के लिए ICAI का रुख नरम होना चाहिए, स्थिति स्थिर नहीं है: न्यायालय

    उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) से कहा कि कोविड-19 की वजह से 29 जुलाई से 16 अगस्त के दौरान आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने में असमर्थ छात्रों को ‘शामिल नहीं होने का विकल्प' देने पर विचार करना चाहिए क्योंकि इस समय स्थिति स्थिर नहीं है.न्यायालय ने सुझाव दिया कि अगर ‘शामिल नहीं होने का विकल्प नहीं चुनने वाला' छात्र आपात परिस्थितियों की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं  हो सके तो उसे उन छात्रों के समान ही अवसर प्रदान करना चाहिए जिन्होंने शामिल नहीं होने का विकल्प चुना था. 

'Supreme Court On Covid 19' - 17 News Result(s)
  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, '700 टन ऑक्‍सीजन देनी ही होगी दिल्‍ली को'

    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, '700 टन ऑक्‍सीजन देनी ही होगी दिल्‍ली को'

    कोर्ट ने केंद्र से कहा कि अब तक ऑक्सीजन का आवंटन बेड की संख्या और ICU के इस्तेमाल के हिसाब से हो रहा है, लेकिन होम क्वारंटीन और एंबुलेंस की जरूरतों को ध्यान में रखकर इसका आवंटन करने की जरूरत है.

  • UPSC: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जिनका इस बार है आखिरी प्रयास, उन्हें अतिरिक्त मौका देने पर विचार करे आयोग

    UPSC: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जिनका इस बार है आखिरी प्रयास, उन्हें अतिरिक्त मौका देने पर विचार करे आयोग

    UPSC Civil Services Exam: सिविल सेवा परीक्षा को स्थगित करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब सिविल सेवा परीक्षा अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही 4 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी. सुनवाई के दौरान परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को निर्देश दिया कि वे उन उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त प्रयास देने के बारे विचार करें, जिनके लिए इस बार परीक्षा देने का आखिरी मौका है और कोरोनावायरस महामारी के कारण वो इस बार परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे. 

  • 4 अक्टूबर को ही होगी UPSC की परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा को टालने वाली याचिका SC में खारिज

    4 अक्टूबर को ही होगी UPSC की परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा को टालने वाली याचिका SC में खारिज

    UPSC Civil Services Exam: सिविल सेवा परीक्षा अपने तय शेड्यूल के अनुसार 4 अक्टूबर को ही आयोजित की जाएगी. सिविल सेवा परीक्षा को टालने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है. यूपीएससी (UPSC) ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर विरोध जताया. UPSC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा को COVID-19 के कारण टाला नहीं जा सकता है. यूपीएससी ने यह भी बताया की परीक्षा के लिए तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं. 

  • UPSC Civil Services Exam: सिविल सेवा परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर SC में आज सुनवाई

    UPSC Civil Services Exam: सिविल सेवा परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर SC में आज सुनवाई

    UPSC Civil Services Exam: सुप्रीम कोर्ट आज सिविल सेवा परीक्षा को स्थगित करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करेगा. सिविल सेवा परीक्षा 4 अक्टूबर को होने वाली है. लेकिन परीक्षा में शामिल होने वाले कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की है, जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. लेकिन यूपीएससी (UPSC) ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर विरोध जताया है. पिछली सुनवाई में UPSC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा को COVID-19 के कारण टाला नहीं जा सकता है. इस मामले पर SC ने UPSC को मंगलवार तक अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था.

  • सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल की NLAT 2020 परीक्षा, NLSIU में इस तरह दिया जाएगा एडमिशन

    सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल की NLAT 2020 परीक्षा, NLSIU में इस तरह दिया जाएगा एडमिशन

    सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बेंगलुरू  द्वारा अलग से प्रवेश परीक्षा एनएलएटी-2020 (NLAT 2020) आयोजित करने पर अपना अंतिम फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने (NLSIU), बेंगलुरू द्वारा एक अलग परीक्षा (NLAT) के आयोजन को मंजूर नहीं किया है और 12 सितंबर को हुई NLAT 2020 परीक्षा को खारिज करने का फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NLSUI को CLAT 2020 के अनुसार अक्टूबर तक दाखिले करने होंगे. इस बार CLAT 2020 परीक्षा 28 सितंबर को देशभर में आयोजित की जाएगी. 

  • NEET 2020 Exam: नीट परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार, कहा- तय शेड्यूल पर होगी परीक्षा

    NEET 2020 Exam: नीट परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार, कहा- तय शेड्यूल पर होगी परीक्षा

    NEET 2020 Exams: नीट परीक्षा को स्थगित करने की नई याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ ही दिनों में नीट की परीक्षा होने वाली है. इसके लिए पुनर्विचार याचिकाएं भी खारिज हो चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट छह राज्यों के छह कैबिनेट मंत्रियों की पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर चुका है. इससे यह साफ है कि नीट परीक्षा 2020 अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी. 

  • NEET 2020 EXAM: नीट परीक्षा को लेकर नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई, जानिए डिटेल

    NEET 2020 EXAM: नीट परीक्षा को लेकर नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई, जानिए डिटेल

    NEET 2020 Exam: सुप्रीम कोर्ट 9 सितंबर यानी आज एक बार फिर 11 याचिकाकर्ताओं द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET 2020) को स्थगित करने के संबंध में एक नई याचिका पर सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति अशोक भूषण के नेतृत्व वाली पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, 11 राज्यों के 11 जेईई और नीट के छात्रों ने पहले जेईई 2020 और नीट 2020 परीक्षा को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. 

  • NEET-JEE परीक्षा को SC की हरी झंडी, छह राज्यों की पुनर्विचार याचिका खारिज

    NEET-JEE परीक्षा को SC की हरी झंडी, छह राज्यों की पुनर्विचार याचिका खारिज

    JEE Main And NEET Exams 2020: सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होने वाली जेईई मेन (JEE Main) और 13 सितंबर को आयोजित होने वाली नीट (NEET UG) परीक्षा को हरी झंडी दे दी है. इससे ये साफ हो गया है कि अब देशभर में जेईई मेन और नीट परीक्षाएं अपने तय शेड्यूल पर ही आयोजित की जाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने छह राज्यों के छह कैबिनेट मंत्रियों की पुनर्विचार याचिका को आज खारिज कर दिया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के आदेश के खिलाफ परीक्षाओं को लेकर पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. 

  • Final Year Exams: फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर अंतरिम रोक लगाने से SC ने किया इनकार

    Final Year Exams: फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर अंतरिम रोक लगाने से SC ने किया इनकार

    उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षायें (Final Year Exams) सितंबर में कराने सबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशानिर्देश रद्द रने के लिये दायर याचिका पर शुक्रवार को कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया. न्यायालय ने केन्द्र से कहा कि गृह मंत्रालय को इस विषय पर अपना रूख साफ करना चाहिए. यूजीसी ने शीर्ष अदालत से कहा कि किसी को भी इस गफलत में नहीं रहना चाहिए कि चूंकि उच्चतम न्यायालय इस मसले पर विचार कर रहा है तो अंतिम साल और सेमेस्टर की परीक्षा पर रोक लग जायेगी. न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस विषय पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर रहा है.

  • Final Year Exams: सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, SC ने कहा-UGC को गाइडलाइन्स बदलने का अधिकार

    Final Year Exams: सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, SC ने कहा-UGC को गाइडलाइन्स बदलने का अधिकार

    Final Year Exams 2020: कोरोनावायरस महामारी के बीच यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करना एक बड़ा मुद्द बना हुआ है. सितंबर के अंत तक देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर परीक्षा (Final Year Exams) करवाने के यूजीसी (UGC) के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई. याचिकर्ता की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि अप्रैल के महीने में जारी हुई गाइडलाइन्स को यूजीसी (UGC) ने जुलाई के महीने में बदल दिया है. इस पर कोर्ट ने कहा कि यूजीसी को ऐसा करने का अधिकार है और वो ऐसा कर सकते हैं. 

  • फाइनल ईयर एग्जाम: UGC ने SC में दाखिल किया जवाब, कहा- परीक्षा का मकसद छात्रों का भविष्य संभालना है

    फाइनल ईयर एग्जाम: UGC ने SC में दाखिल किया जवाब, कहा- परीक्षा का मकसद छात्रों का भविष्य संभालना है

    Final Year Exams 2020: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि फ़ाइनल ईयर की परिक्षाएं (Final Year Exams) 30 सितंबर तक आयोजित करवाने का मक़सद छात्रों का भविष्य संभालना है, ताकि छात्रों के अगले साल की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए. आगे कहा गया है कि टर्मिनल वर्ष के दौरान अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित कर के उनके द्वारा अध्ययन किए गए" विशेष इलेक्टिव पाठ्यक्रमों” का परीक्षण करना आवश्यक है. यूजीसी ने अपने जवाब में याचिकर्ताओं और विभिन्न राज्य सरकार की चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित किया है. UGC ने कोर्ट से सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग हलफनामा में की है. UGC ने कहा है कि टर्मिनल परीक्षा का आयोजन एक "समय-संवेदनशील" मुद्दा है और HRD के दिशा- निर्देशों का पालन करके विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के बाद ये परीक्षाएं कराने निर्णय लिया गया था.

  • ICAI ने कैंसिल किया CA का एग्जाम, अब नवंबर में होगी परीक्षा

    ICAI ने कैंसिल किया CA का एग्जाम, अब नवंबर में होगी परीक्षा

    CA Exams Cancelled: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) ने मई/जुलाई में होने वाली सीए (CA) की परीक्षा कोरोनावायरस के खतरे के चलते कैंसिल कर दी है. अब ये परीक्षा नवंबर में होने वाली परीक्षा के साथ ही आयोजित की जाएगी. ICAI ने शुक्रवार शाम को ऑफिशियल नोटिस जारी करके CA की परीक्षा कैंसिल करने की जानकारी दी. बता दें कि पहले सीए (CA Exam) की परीक्षा 3 मई को होने वाली थी. लेकिन कोरोनावायरस के खतरे के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद ICAI ने सीए परीक्षा को 29 जुलाई से 16 अगस्त के बीच आयोजित कराने का फैसला किया था. 

  • CA एग्जाम पर भी सस्पेंस जारी, ICAI ने कोर्ट से कहा- परीक्षा के संभव तरीके पर करेंगे विचार

    CA एग्जाम पर भी सस्पेंस जारी, ICAI ने कोर्ट से कहा- परीक्षा के संभव तरीके पर करेंगे विचार

    इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) ने गुरुवार को कोर्ट को सूचित किया कि देश में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. कोरोना के खतरे के मद्देनजर वह 29 जुलाई से 16 अगस्त के दौरान प्रस्तावित सीए (CA) की परीक्षाएं आयोजित करने के संभव तरीके का आकलन करेगा और इस संबंध में राज्यों और परीक्षा केंद्रों से भी विचार करेगा. ICAI के वकील ने न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ से कहा कि कोरोनावायरस संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं जिसकी वजह से कुछ राज्यों ने लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ा दी है.

  • Coronavirus का बढ़ता खौफ, ICAI रद्द कर सकता है CA की परीक्षा

    Coronavirus का बढ़ता खौफ, ICAI रद्द कर सकता है CA की परीक्षा

    कोरोनावायरस के कारण देश में हालात गंभीर बने हुए हैं. कोरोना के चलते ICAI के लिए जुलाई में होने वाली CA की  परीक्षा आयोजित करना काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है. नई जानकारी के मुताबिक, सीए (CA Exam) की परीक्षा रद्द हो सकती है. दरअसल, ICAI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के चलते जुलाई और अगस्त के बीच होने वाली CA की परीक्षा को आयोजित करने के बारे में वो विचार कर रहा है. इसपर कोर्ट ने कहा है कि वे परीक्षा केंद्रों से बात-चीत करके हालात का पता लगाएं और कोर्ट को इस बारे में सूचित करें. इस मामले में अगली सुनवाई अब 10 जुलाई को होगी. 

  • CA परीक्षाओं के लिए ICAI का रुख नरम होना चाहिए, स्थिति स्थिर नहीं है: न्यायालय

    CA परीक्षाओं के लिए ICAI का रुख नरम होना चाहिए, स्थिति स्थिर नहीं है: न्यायालय

    उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) से कहा कि कोविड-19 की वजह से 29 जुलाई से 16 अगस्त के दौरान आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने में असमर्थ छात्रों को ‘शामिल नहीं होने का विकल्प' देने पर विचार करना चाहिए क्योंकि इस समय स्थिति स्थिर नहीं है.न्यायालय ने सुझाव दिया कि अगर ‘शामिल नहीं होने का विकल्प नहीं चुनने वाला' छात्र आपात परिस्थितियों की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं  हो सके तो उसे उन छात्रों के समान ही अवसर प्रदान करना चाहिए जिन्होंने शामिल नहीं होने का विकल्प चुना था.