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This Article is From Jul 25, 2022

आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने धोनी की याचिका पर आम्रपाली समूह के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही मध्यस्थता कार्यवाही पर जवाब मांगा है.

आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी
नई दिल्ली:

आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने धोनी की याचिका पर आम्रपाली समूह के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही मध्यस्थता कार्यवाही पर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही मध्यस्थता कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है. अदालत ने रिसीवर के अनुरोध पर यह कदम उठाया है. 

अब हाईकोर्ट में मध्यस्थता कार्रवाई में आम्रपाली ग्रुप की तरफ से कौन पेश होगा, ये भी तय सुप्रीम कोर्ट करेगा. जस्टिस यूयू ललित और बेला एम त्रिवेदी की बेंच की तरफ से यह फैसला रहेगा. दरअसल महेंद्र सिंह धोनी ने रियल एस्टेट फर्म आम्रपाली ग्रुप से लगभग 150 करोड़ रुपये की वसूली की मांग करते हुए 2019 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें रियल एस्टेट फर्म के ब्रांड एंबेसडर होने के लिए सालों से भुगतान नहीं किया गया है.

धोनी का प्रबंधन करने वाली कंपनी रिद्दी स्पोर्ट्स ने आम्रपाली के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक वसूली सूट / मध्यस्थता याचिका दायर की जिसके बाद आम्रपाली के खिलाफ मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू की गई थी.  गौरतलब है कि आम्रपाली ग्रुप वित्तीय संकट में फंस गया और विभिन्न शहरों में आवास परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पाया है.  अधूरे काम से नाराज आम्रपाली हाउसिंग प्रोजेक्ट के निवासियों द्वारा सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने के कुछ दिनों बाद, धोनी ने अप्रैल 2016 में रियल्टी फर्म के ब्रांड एंबेसडर के रूप में इस्तीफा दे दिया था. धोनी 6-7 साल तक आम्रपाली के ब्रांड एंबेसडर रहे थे.

 निवासियों ने अपने ट्वीट में धोनी को टैग करते हुए कहा था कि या तो खुद को बिल्डर से अलग कर लें या यह सुनिश्चित करें कि वे लंबित काम को पूरा करेंगे. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली परियोजनाओं पर रिसीवर नियुक्त किया है और NBCC को अधूरी परियोजनाएं पूरी करने का जिम्मा सौंपा है.

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