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This Article is From Jul 08, 2020

तमिलनाडु में 11 MLA की अयोग्‍यता मामले में DMK की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, मांगा जवाब

DMK ने सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम और AIADMK विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए याचिका दायर की है.

तमिलनाडु में 11 MLA की अयोग्‍यता मामले में DMK की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, मांगा जवाब
प्रतीकात्‍मक फोटो
नई दिल्ली:

तमिलनाडु (Tamil nadu) में 11 एआईएडीएमके विधायकों (11 AIADMK Lawmakers) की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने DMK की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. गौरतलब है कि DMK ने सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम और AIADMK विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए याचिका दायर की है. इन सभी ने 2017 के विश्वासमत (2017 Confidence Vote) में मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी (E. Palaniswami )के खिलाफ मतदान किया था.सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री ओ.पन्नीरसेल्वम और AIADMK के 10 विधायकों को नोटिस जारी किया.विधानसभा स्पीकर को भी नोटिस जारी किया गया है. मामले की सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी.

इस साल फरवरी में शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार द्वारा SC को सूचित किए जाने के बाद इसी मुद्दे पर DMK की याचिका का निपटारा कर दिया था कि स्पीकर ने DMK की याचिका पर 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने की कार्रवाई शुरू कर दी है. अब अपनी नई याचिका में DMK ने कहा कि उसकी याचिका पिछले तीन वर्षों से स्पीकर के पास लंबित है और स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की है और वह फिर से शीर्ष अदालत का रुख करने को मजबूर हुए हैं.

डीएमके ने अपनी याचिका में मणिपुर के भाजपा मंत्री टीएच श्यामकुमार को हटाने के शीर्ष अदालत के आदेश का हवाला दिया और कहा कि राज्य सरकार के अदालत को सूचित करने के बावजूद कि स्पीकर द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है, अब तक कुछ भी नहीं हुआ है. DMK ने तर्क दिया कि कोर्ट 11 AIADMK विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए तमिलनाडु के विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दे या अयोग्य ठहराए जाने वाली याचिका पर स्पीकर को शीघ्र फैसला लेने को कहे.

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