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This Article is From Sep 17, 2025

'सुप्रीम कोर्ट का फैसला वक्फ की जीत नहीं, संभल की मस्जिद भी ले लेगी ASI', NDTV से ऐसा क्यों बोले ओवैसी?

वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर कोई 120 पेज का जजमेंट ना पढ़ा हो तो क्या करें. हमारे वकील निजाम पाशा का कहना यह है कि इस जजमेंट से वक्फ बोर्ड को बहुत नुकसान होने जा रहा है.

NDTV से खास बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल पर आए सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को वक्फ के लिए जीत नहीं बताया है.
  • सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम के कई प्रावधानों पर रोक लगाई, लेकिन पूरे कानून पर स्थगन नहीं दिया है.
  • असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को वक्फ की जीत नहीं माना और इसे नुकसानदायक बताया है.
  • ओवैसी ने कहा कि नया कानून धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ होगा और वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाएगा.
नई दिल्ली:

SC Interim Decision on Waqf Bill: वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर सोमवार को सु्प्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश सामने आया. सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगा दी, जिनमें यह प्रावधान भी शामिल है कि पिछले पांच वर्षों से इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ के लिए संपत्ति दे सकता है. हालांकि, शीर्ष अदालत ने पूरे कानून पर स्थगन से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश को लेकर मुस्लिम समाज से मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है. कई लोगों ने इसे जीत का पहला कदम माना. लेकिन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सुप्रीम नेता और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने NDTV से हुई खास बातचीत में कोर्ट के अंतरिम आदेश को वक्फ की जीत मानने से इनकार किया है.

ओवैसी बोले- वक्फ के लिए यह अंतरिम आदेश सही नहीं

शीर्ष अदालत के अंतरिम फैसले पर ओवैसी ने कहा, मैं इतना कह सकता हूं—कल का दिन वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टी की आमदनी बढ़ाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टी को गैरकानूनी कब्जों से छुड़ाने के लिए बिलकुल अच्छा नहीं था. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने भी यही कहा है.

ओवैसी ने आगे कहा कि केवल इतना कंर्फट है कि यह अंतरिम आदेश है. बीजेपी इस आर्डर के बाद यह कोशिश करेगी कि पूरे भारत में वक्फ के सिस्टम को कोलैप्स कर दिया जाए. जो अतिक्रमण है उसको इनाम किया जाए. इस आर्डर के बाद बहुत सारे मस्जिदों पर झगड़े पैदा करेगी एक सोशल टेंशन पैदा करने की कोशिश होगी.

आंशिक जीत पर ओवैसी ने कहा- उन्होंने 120 पेज का जजमेंट नहीं पढ़ा

बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यह आंशिक जीत है? इस सवाल पर ओवैसी ने कहा कि अगर कोई 120 पेज का जजमेंट ना पढ़ा हो तो क्या करें. हमारे वकील निजाम पाशा का कहना यह है कि इस जजमेंट से वक्फ बोर्ड को बहुत नुकसान होने जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट स्टे नहीं दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कानून बना दीजिए. अब बीजेपी ऐसा कानून बनाएगी कि कोई वक्फ को अपनी संपत्ति नहीं दे सकता. उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह का कानून किसी दूसरे धर्म के लिए नहीं बनाया जाएगा. फिर यह किस तरह की जीत है.

ओवैसी ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर जज नहीं बन सकता. लेकिन कलेक्टर ही सर्वे करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा. आप जानते हैं कि कलेक्टर को कौन बहाल करता है? सरकार. फिर कलेक्टर किसके अनुसार काम करेगा?

140 प्रोपर्टी को ASI लेना चाह रही हैः ओवैसी

ASI का लॉ कहता है कि वक्फ की संपत्ति को लेकर एएसआई कंट्रोल करेगा. सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 140 प्रोपर्टी ऐसी है, जो ASI लेना चाह रही है. इस तरह से संभल की मस्जिद भी कल को ASI ले लेगी. ओवैसी ने आगे कहा कि हम अल्लाह से उम्मीद रखने वाले लोग है. सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द कानून बनाने को कह रही है.

लक्षद्वीप के MP हमदुल्ला सईद का उदाहरण देते हुए औवेसी ने कहा कि यह कानून कहता है कि सईद अपनी संपत्ति वक्फ को नहीं दे सकते. फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहां रह गया?

मालूम हो कि वक्फ संशोधन अधिनियम पर अंतरिम फैसला देते हुए प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, ‘‘हमने कहा है कि हमेशा पूर्व धारणा कानून की संवैधानिकता के पक्ष में होती है और हस्तक्षेप केवल दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में किया जा सकता है.''

न्यायालय ने वक्फ संपत्तियों की स्थिति पर निर्णय करने के लिए जिलाधिकारी को दी गई शक्तियों पर भी रोक लगा दी और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम भागीदारी के विवादास्पद मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 20 में से चार से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं हों, और राज्य वक्फ बोर्डों में 11 में से तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं हों.

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